बाराबंकी: जिला प्रशासन और पुलिस ने एक अंतर्जनपदीय संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है. सरगना द्वारा नकबजनी और चोरी जैसे आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 18 लाख रुपए की अचल सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 14(1) के तहत जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया है.सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए बाकायदा इसकी मुनादी भी कराई.
बताते चलें कि अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे रामसिंह गांव के निवासी रामकुमार उर्फ रजवल पुत्र स्वर्गीय रामनरेश सिंह ने सहयोगियों भारत ,मैकूलाल, भारत पासी ,सुनील यादव,राजेन्द्र और माताफेर के साथ मिलकर एक अंतर्जनपदीय संगठित आपराधिक गिरोह बनाया और नकबजनी और चोरी जैसे वारदातें की. गिरोह के सरगना ने अवैध संपत्ति अर्जित की. गैंग लीडर रामकुमार बहुत ही शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ अमेठी,रायबरेली और बाराबंकी जिलों में चोरी,मारपीट,एनडीपीएस,लूट जैसे 30 मुकदमे दर्ज हैं.
बाराबंकी के लोनी कटरा थाना में इसके खिलाफ 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है. बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस ने रामकुमार द्वारा अपराधों से अर्जित की गई अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के राम सिंह का पुरवा मजरे मिर्जागढ़ में स्थित 2.464 हेक्टेयर अवैध भूमि जिसकी कीमत 17 लाख 50 हजार रुपये है सोमवार को कुर्क कर ली गई.
पुलिस कप्तान दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले 29 अप्रैल को इसी गैंग के एक अन्य सदस्य मैकूलाल पुत्र रामनरेश निवासी डहरूवा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी की अपराध के जरिये अर्जित की गई 29 लाख 50 हजार रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है.
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