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बाराबंकी: धार्मिक स्थल के तालाब का हुआ अवैध पट्टा, ग्रामीणों में आक्रोश - उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक गांव धरहरा परगना कुर्सी में देवस्थान पर स्थित तालाब का अवैध रुप से पट्टा कर दिया है. इस तालाब से गांव वालों की आस्था जुड़ी है. इसलिए गांव वालों ने जिला प्रशासन से जो अवैध रूप से पट्टा करा दिया गया है उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है.

धार्मिक तालाब का हुआ अवैध पट्टा.
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Published : Jul 13, 2019, 3:14 PM IST

बाराबंकी: जिले की तहसील फतेहपुर के गांव धरहरा परगना कुर्सी में तारे सार नाम के एक तालाब का उप जिलाधिकारी ने अवैध रूप से पट्टा कर दिया. एसडीएम द्वारा किए गए पट्टे को लेकर प्रधान रीता सिंह व ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार की है.

धार्मिक तालाब का हुआ अवैध पट्टा.

क्या है मामला

  • मामला तहसील फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम धरहरा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी का है.
  • जहां पर तारे सार नाम का एक तालाब स्थित है, जो कि लोगों से आस्था के रूप में जुड़ा हुआ है.
  • प्रधान गीता सिंह का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से उप जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा तालाब का पट्टा रामनरेश को कर दिया गया है.
  • रामनरेश मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड काशीपुर के अध्यक्ष है.
  • पट्टेदार अन्य ग्राम पंचायत का निवासी है, इसलिए इसके पक्ष में पट्टा करना गैरकानूनी है.

इस तालाब पर ग्रामीणों की आस्था बरसों पुरानी चली आ रही है. यहां पर मुंडन संस्कार मेला आज का भी आयोजन होता है, जिसमें काफी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं. इस प्रकार से अन्य गांव के लोगों को पट्टा करना गलत है.
-गीता सिंह, ग्राम प्रधान

बाराबंकी: जिले की तहसील फतेहपुर के गांव धरहरा परगना कुर्सी में तारे सार नाम के एक तालाब का उप जिलाधिकारी ने अवैध रूप से पट्टा कर दिया. एसडीएम द्वारा किए गए पट्टे को लेकर प्रधान रीता सिंह व ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार की है.

धार्मिक तालाब का हुआ अवैध पट्टा.

क्या है मामला

  • मामला तहसील फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम धरहरा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी का है.
  • जहां पर तारे सार नाम का एक तालाब स्थित है, जो कि लोगों से आस्था के रूप में जुड़ा हुआ है.
  • प्रधान गीता सिंह का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से उप जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा तालाब का पट्टा रामनरेश को कर दिया गया है.
  • रामनरेश मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड काशीपुर के अध्यक्ष है.
  • पट्टेदार अन्य ग्राम पंचायत का निवासी है, इसलिए इसके पक्ष में पट्टा करना गैरकानूनी है.

इस तालाब पर ग्रामीणों की आस्था बरसों पुरानी चली आ रही है. यहां पर मुंडन संस्कार मेला आज का भी आयोजन होता है, जिसमें काफी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं. इस प्रकार से अन्य गांव के लोगों को पट्टा करना गलत है.
-गीता सिंह, ग्राम प्रधान

Intro:देवस्थल पर स्थित तालाब गाटा संख्या 1460 ग्राम पंचायत धौरहरा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में एसडीएम द्वारा अनियमित रूप से किए गए पट्टे को विश करने की एवं उचित कार्यवाही करने के संबंध में ग्राम प्रधान रीता सिंह व ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार की है


Body:मामला तहसील फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम धरहरा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी का है जहां पर तारे सार नाम का एक तालाब स्थित है जो कि लोगों की आस्था के रूप में जुड़ा हुआ है प्रधान गीता सिंह का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से उप जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा 301 2019 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 61 के अधीन तालाब का पट्टा अध्यक्ष रामनरेश पुत्र बच्चू लाल मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड काशीपुर मजरे कोनरी गोपालपुर जिला बाराबंकी के पक्ष में कर दिया गया था उक्त पत्तेदार अन्य ग्राम पंचायत का निवासी है इसलिए इसके पक्ष में पट्टा करना गैरकानूनी है ग्राम प्रधान ने बताया कि इस तालाब पर ग्रामीणों की आस्था बरसों पुरानी चली आ रही है यहां पर मुंडन संस्कार मेला आज का भी आयोजन होता है जिसमें काफी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं इस प्रकार से अन्य गांवों अन्य गांव के लोगों को पट्टा करना गलत है इस तालाब के पट्टे में काफी अनियमितताओं कोशिश कर रखते हुए तालाब पट्टा संख्या 1460 ग्राम पंचायत धरहरा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में दिनांक 31 जनवरी 2019 को उप जिला अधिकारी द्वारा अनियमित रूप से किए गए पट्टे को लेकर करने व उचित कार्यवाही करने का आदेश पारित करने की मांग की गई है


Conclusion:देवस्थान पर स्थित तालाब पर लोगों की आस्था जुड़ी है ऐसे में सवाल उठता है कि आस्था पर प्रशासन द्वारा जो अवैध रूप से पट्टा करा दिया गया है उसे तत्काल निरस्त करने की आवश्यकता है गणेश शंकर मिश्रा ईटीवी भारत की रिपोर्ट 87 0 77 60 190
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