बाराबंकी: पुलिस और जिला प्रशासन मादक पदार्थों के तस्करों और ड्रग माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. इतना ही नहीं इन गैंगलीडर्स द्वारा अपराध से अर्जित की गई अवैध सम्पत्तियों को जिला प्रशासन गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) (gangster act section) के तहत भी कुर्क कर रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले एक और शातिर गैंग के सदस्य और हिस्ट्रीशीटर की करीब 06 करोड़ की सम्पत्ति को कुर्क (History sheeter Aqeel property attached) किया गया. बता दें कि अब तक 62 अभियुक्तों पर गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्रवाई हो चुकी है. साथ ही इन अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 40 करोड़ रुपयों से ज्यादा की सम्पत्ति को जब्त किया गया है.
पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स (Superintendent of Police Anurag Vats) ने बताया कि अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 30 अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है. साथ ही 62 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्रवाई की गई है. इन अभियुक्तों से 30 करोड़ रुपयों की एनडीपीएस की सामग्री जैसे स्मैक और गांजा बरामद किए गए हैं. यहीं नहीं इन अभियुक्तों द्वारा मादक पदार्थों के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई 40 करोड़ रुपयों की चल और अचल संपत्ति को जब्त किया गया है. इसी कड़ी में पिछले काफी अर्से से मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा निवासी अकील उर्फ भूरा के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है. इसके खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं.
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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर अकील उर्फ भूरा द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी के अवैध कारोबार से किए गए धनोपार्जन से स्वयं और अपने परिजनों के नाम भूमि का क्रय कर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई है. इसी को लेकर शुक्रवार को गैंगस्टर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया. जबकि अभियुक्त अकील उर्फ भूरा की जैदपुर थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर स्थित अवैध भूमि जिसकी कुल कीमत करीब 05 करोड़ 60 लाख 30 हजार 500 रुपये है.