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बाराबंकी में गैंगस्टर की 30 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क - 30 लाख की अवैध सम्पत्ति कुर्क

बाराबंकी जिला प्रशासन ने एक गैंगस्टर द्वारा चोरी और डकैती से अवैध रूप से अर्जित कर लखनऊ में बनाई गई अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है. कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है.

30 लाख की अवैध सम्पत्ति कुर्क
30 लाख की अवैध सम्पत्ति कुर्क
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Published : Dec 4, 2022, 4:42 PM IST

बाराबंकी: चोरी और डकैती कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंग सदस्य के खिलाफ बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है. प्रशासन ने इस शातिर गैंग सदस्य के खिलाफ धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लखनऊ में स्थित करीब 30 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है.

लखनऊ जिले के बिजनौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला बिजनौर निवासी दीपक कुमार उर्फ आजाद पुत्र महेश कश्यप बहुत ही शातिर अपराधी है. यह पिछले कई वर्षों से चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहा है. पिछले वर्ष 29 जनवरी 2021 को इसने एक निर्माणाधीन पुल की शटरिंग प्लेट चौकीदार को धमकाकर चोरी कर ली थी.शटरिंग का काम करने वाले महेंद्र मिश्रा ने इस बाबत मुकदमा लिखाया था. इसके अलावा हैदरगढ़ कोतवाली में भी इसके खिलाफ 2022 में गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

बाद में इसके खिलाफ जिला प्रशासन ने लोनी कटरा थाने में 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. दीपक कुमार ने चोरी और डकैती कर धनोपार्जन से स्वयं और परिजनों के नाम पर अवैध रूप से चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की थी. शनिवार को जिला प्रशासन और बाराबंकी पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर दीपक कुमार की करीब 30 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति अंतर्गत धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर दी है.

ये संपत्तियां की गईं कुर्क
1-मोहल्ला एवं थाना बिजनौर जनपद लखनऊ स्थित भूमि कीमत लगभग 10 लाख रुपये
2- मोहल्ला और थाना बिजनौर जनपद लखनऊ स्थित मकान कीमती लगभग 20 लाख रुपये.

यह भी पढे़ं: पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 130 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बाराबंकी: चोरी और डकैती कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंग सदस्य के खिलाफ बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है. प्रशासन ने इस शातिर गैंग सदस्य के खिलाफ धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लखनऊ में स्थित करीब 30 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है.

लखनऊ जिले के बिजनौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला बिजनौर निवासी दीपक कुमार उर्फ आजाद पुत्र महेश कश्यप बहुत ही शातिर अपराधी है. यह पिछले कई वर्षों से चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहा है. पिछले वर्ष 29 जनवरी 2021 को इसने एक निर्माणाधीन पुल की शटरिंग प्लेट चौकीदार को धमकाकर चोरी कर ली थी.शटरिंग का काम करने वाले महेंद्र मिश्रा ने इस बाबत मुकदमा लिखाया था. इसके अलावा हैदरगढ़ कोतवाली में भी इसके खिलाफ 2022 में गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

बाद में इसके खिलाफ जिला प्रशासन ने लोनी कटरा थाने में 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. दीपक कुमार ने चोरी और डकैती कर धनोपार्जन से स्वयं और परिजनों के नाम पर अवैध रूप से चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की थी. शनिवार को जिला प्रशासन और बाराबंकी पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर दीपक कुमार की करीब 30 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति अंतर्गत धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर दी है.

ये संपत्तियां की गईं कुर्क
1-मोहल्ला एवं थाना बिजनौर जनपद लखनऊ स्थित भूमि कीमत लगभग 10 लाख रुपये
2- मोहल्ला और थाना बिजनौर जनपद लखनऊ स्थित मकान कीमती लगभग 20 लाख रुपये.

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