बाराबंकी: संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर के खिलाफ मंगलवार को जिला प्रशासन ने गैंगेस्टर की कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंगेस्टर द्वारा अपराध से अर्जित 3 करोड़ रुपयों से ज्यादा की अचल संपत्ति को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्क कर दिया.
जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा निवासी मेराज शातिर तस्कर है. इसके गिरोह के सरगना मो. सहीम उर्फ कासिम और दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया था. जहां सभी मिलकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जित करते थे. साथ ही अपने नाम और अपने परिजनों के नाम चल-अचल संपत्ति अर्जित किया था. गैंग के सदस्य मेराज द्वारा अपराध से लगभग 3 करोड़ एक लाख 33 हजार रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की थी. मेराज के खिलाफ बाराबंकी जनपद के जैदपुर और कानपुर के चकेरी थाने में एनडीपीएस समेत कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं.
एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी कि शहर के सत्यप्रेमी नगर, मोहल्ला रसूलपुर गांव पैसार में 2 खाली प्लाट और 2 मंजिला इमारत शामिल है. जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ 67 लाख 7 हजार और 65 लाख 26 हजार 800 रुपये है. साथ ही रसूलपुर गांव में दो मंजिला भवन, जिसमें 10 दुकानें हैं. जिसकी कीमत 68 लाख 98 हजार 656 रुपये है. पिछले वर्ष भी तस्कर मेराज के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत करीब 68 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.