बाराबंकी: जिला प्रशासन और पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो गैंग के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने इन दोनों गिरोहों के दो सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध के जरिये अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया है. ये दोनों गैंग एक ही गांव के हैं.
पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक मो. फैसल ने गिरोह सरगना मो. अहमद, मारूफ, अलीम उर्फ साधू, फरहान, कामरान उर्फ गोबरे, कैफ के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया. गिरोह के सभी सदस्य टिकरा उस्मा के रहने वाले हैं. इस गिरोह ने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन किया. साथ ही अपने और अपने सगे सम्बंधियों के नाम चल और अचल संपत्ति अर्जित की. इस गैंग का सदस्य मो. फैसल बहुत ही शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. मार्फीन की तस्करी कर इसने गांव में एक तीन मंजिला मकान बनवाया था. जिसे सोमवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में आलीशान मकान को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया. जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख है.
वहीं, एक दूसरे मामले में भी गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि टिकरा उस्मा निवासी सद्दाम बहुत ही शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ जैदपुर थाने में एनडीपीएस के कई मुकदमे दर्ज हैं. यह मजारिया थाने का हिस्ट्रीशीटर है. सद्दाम ने गिरोह के सरगना मो. शारिफ़ उर्फ सारिक व दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया. इस गिरोह ने मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन किया. सद्दाम ने मार्फीन की तस्करी कर अवैध रूप से धन हासिल किया टिकरा उस्मा में ही तकरीबन 20 लाख रुपये कीमती एक मकान का निर्माण कराया. सोमवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस बल ने इस पर कार्यवाही करते हुए धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस भवन को कुर्क कर लिया.
मादक पदार्थों की तस्करी से हासिल की अवैध सम्पत्ति,दो गैंगेस्टर्स की ढाई करोड़ की संपत्ति कुर्क
यूपी के बाराबंकी दो मार्फीन तस्करों की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया है. यह दोनों तस्कर एक ही गांव के रहने वाले हैं, जिनपर कई मुकदमे दर्ज हैं.
बाराबंकी: जिला प्रशासन और पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो गैंग के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने इन दोनों गिरोहों के दो सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध के जरिये अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया है. ये दोनों गैंग एक ही गांव के हैं.
पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक मो. फैसल ने गिरोह सरगना मो. अहमद, मारूफ, अलीम उर्फ साधू, फरहान, कामरान उर्फ गोबरे, कैफ के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया. गिरोह के सभी सदस्य टिकरा उस्मा के रहने वाले हैं. इस गिरोह ने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन किया. साथ ही अपने और अपने सगे सम्बंधियों के नाम चल और अचल संपत्ति अर्जित की. इस गैंग का सदस्य मो. फैसल बहुत ही शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. मार्फीन की तस्करी कर इसने गांव में एक तीन मंजिला मकान बनवाया था. जिसे सोमवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में आलीशान मकान को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया. जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख है.
वहीं, एक दूसरे मामले में भी गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि टिकरा उस्मा निवासी सद्दाम बहुत ही शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ जैदपुर थाने में एनडीपीएस के कई मुकदमे दर्ज हैं. यह मजारिया थाने का हिस्ट्रीशीटर है. सद्दाम ने गिरोह के सरगना मो. शारिफ़ उर्फ सारिक व दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया. इस गिरोह ने मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन किया. सद्दाम ने मार्फीन की तस्करी कर अवैध रूप से धन हासिल किया टिकरा उस्मा में ही तकरीबन 20 लाख रुपये कीमती एक मकान का निर्माण कराया. सोमवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस बल ने इस पर कार्यवाही करते हुए धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस भवन को कुर्क कर लिया.