बाराबंकीः मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित करने वाले एक शातिर गैंगेस्टर के विरुद्ध बाराबंकी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने गैंगस्टर की करीब 6.5 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है.
पुलिस ने यह कार्यवाही 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत की है.शनिवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और भारी पुलिस की मौजूदगी में यह कार्यवाही करते हुए बाकायदा मुनादी भी कराई गई. बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जिले में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में शनिवार को एक और बड़ी कार्यवाही हुई.
दरअसल, थाना जैदपुर में पंजीकृत 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त अकील उर्फ भूरा के विरुद्ध गैंगेस्टर के तहत कार्यवाही की गई है. एडिशनल एसपी डॉ अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त अकील उर्फ भूरा द्वारा गिरोह सरगना मोहम्मद सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी की गई. इससे अवैध रूप से अकूत संपत्ति अर्जित की गई. परिजनों के नाम पर कई अवैध संपत्ति अर्जित की गई. पुलिस के मुताबिक वह बहुत ही शातिर अपराधी है.
उसके खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में चार मुकदमे दर्ज है. इसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई छह करोड़ 24 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया. बताया गया कि तहसील नवाबगंज के ग्राम ओबरी में स्थित एक भूखंड जिसकी कीमत छह करोड़ रुपये और एक दूसरे भूखंड जिसके आंशिक भाग पर निर्मित दो मंजिला मकान जिसकी कीमत 24 लाख रुपये है, उसको पुलिस ने कुर्क किया है.
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