बाराबंकी: किसी भी अपराध के गवाह को डराना धमकाना अब अभियुक्तों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए सत्र न्यायाधीश (District & Sessions Judge) की अध्यक्षता में एक सक्षम प्राधिकरण(Competent Authority) का गठन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी (District Magistrate)और पुलिस अधीक्षक (SP) भी शामिल हैं. किसी भी गवाह द्वारा प्राधिकरण को दिए गए प्रार्थना पत्र की विटनेस प्रोटेक्शन सेल (Witness Protection cell) द्वारा तैयार की गई थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट (Threat Analysis Report) के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ प्राधिकरण कोई भी कार्रवाई कर सकता है. यही नहीं इस रिपोर्ट के आधार पर गवाह को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. खास बात ये कि इस योजना के अंतर्गत साक्षी के अलावा उसके परिवार को ,उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी.
बेखौफ होकर दें गवाही, सक्षम प्राधिकरण देगा सुरक्षा
किसी भी अपराध के गवाहों को अब डराना या धमकाना दोषियों को अब महंगा पड़ेगा. सक्षम प्राधिकरण गवाहों को सुरक्षा प्रदान करेगा. वैसे भी भारतीय दंड संहिता में भी गवाहों को सुरक्षा मुहैया प्रदान करने का प्रावधान है.
बाराबंकी: किसी भी अपराध के गवाह को डराना धमकाना अब अभियुक्तों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए सत्र न्यायाधीश (District & Sessions Judge) की अध्यक्षता में एक सक्षम प्राधिकरण(Competent Authority) का गठन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी (District Magistrate)और पुलिस अधीक्षक (SP) भी शामिल हैं. किसी भी गवाह द्वारा प्राधिकरण को दिए गए प्रार्थना पत्र की विटनेस प्रोटेक्शन सेल (Witness Protection cell) द्वारा तैयार की गई थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट (Threat Analysis Report) के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ प्राधिकरण कोई भी कार्रवाई कर सकता है. यही नहीं इस रिपोर्ट के आधार पर गवाह को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. खास बात ये कि इस योजना के अंतर्गत साक्षी के अलावा उसके परिवार को ,उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी.