बाराबंकी: टैक्स वसूली कर राजस्व बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना शुरू की है. इसके तहत मूलधन राशि और ब्याज को एक मुश्त जमा करने पर ब्याज में 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी.
ब्याज माफी योजना शुरू
जीएसटी लागू होने तक व्यापारियों से कई कर वसूल किये जाते थे. तमाम व्यापारियों ने कई कर जमा ही नहीं किए. पूरे सूबे में लगभग साढ़े तीन लाख व्यापारियों पर 23,457 करोड़ रुपया बकाया है. शासन ने इन व्यापारियों से बकाया टैक्स को वसूलने के लिए ब्याज माफी योजना की शुरुआत की है.
31 मार्च तक का है अल्टीमेटम
तीन महीनों से चल रही यह योजना 31 मार्च तक चलेगी. योजना के तहत जिस व्यापारी का बकाया दस लाख रुपये से अधिक है, उसे ब्याज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी. दस लाख से एक करोड़ तक के बकाया व्यापारी को ब्याज में 50 फीसदी छूट दी जाएगी. 31 मार्च तक मूल धनराशि को एक मुश्त जमा कर देने पर ब्याज में 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
महज 31 मार्च तक चलने वाली इस योजना का लाभ सभी बकाएदार व्यापारियों को मिल सके, इसके लिए विभाग कई तरीके अपना रहा है. व्यापारियों को बैनर, पोस्टर और गोष्ठियों के जरिए इस योजना की जानकारी दी जा रही है. साथ ही व्यापारियों को रोजाना फोन करके योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है.
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