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बीड़ी-माचिस के विवाद में की थी युवक की हत्या, 2 भाइयों समेत 4 को आजीवन कारावास - हत्या के मामले मे आजीवन कारावास

बाराबंकी जिला अदालत ने बीड़ी-माचिस के विवाद में पीट-पीटकर एक युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है. इसके साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बीड़ी-माचिस
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 22, 2023, 9:38 PM IST

बाराबंकी: जनपद के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल पहले बीड़ी-माचिस के विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर कर हत्या कर दी गई थी. बाराबंकी जिला अदालत ने मंगलवार को इस मामले में 2 सगे भाइयों समेत 4 आरोपियों को दोषी ठहाराया है. इसके साथ ही सभी को आजीवन कारावास के साथ 13 हजार 250 रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

सहायक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गोंडियन पुरवा मजरे सैलक निवासी वादी शंभू निषाद ने 18 नवम्बर 2015 को थाने में तहरीर दी थी. जिसमें बताया कि 17 नवम्बर की शाम साढ़े 7 बजे उसके भाई शिवकुमार, राहुल और किशुन को बीड़ी-माचिस की बात को लेकर गांव के रहने वाले भवन लाल गोड़िया, सुधीर गोड़िया, रमेश गोड़िया और अंगनू गोड़िया ने जमकर मारा पीटा. जिससे राहुल और किशुन और उसके भाई शिवकुमार को गंभीर चोट लग गई थी. जहां 18 नवबंर की सुबह उसके भाई शिवकुमार की मौत हो गई. शंभू की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्धमुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई. पुलिस ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोपियों के विरुद्ध विवेचना न्यायालय में दाखिल की थी.

सुनील कुमार दुबे ने बताया कि अभियोजन ने मामले में ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 आनन्द कुमार प्रथम ने चारों आरोपियों भवनलाल गोड़िया, रमेश गोड़िया, सुधीर गोड़िया और अंगनू गोड़िया को दोषी करार दिया. साथ ही आजीवन कारावास और प्रत्येक को 13 हजार 250 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

बाराबंकी: जनपद के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल पहले बीड़ी-माचिस के विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर कर हत्या कर दी गई थी. बाराबंकी जिला अदालत ने मंगलवार को इस मामले में 2 सगे भाइयों समेत 4 आरोपियों को दोषी ठहाराया है. इसके साथ ही सभी को आजीवन कारावास के साथ 13 हजार 250 रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

सहायक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गोंडियन पुरवा मजरे सैलक निवासी वादी शंभू निषाद ने 18 नवम्बर 2015 को थाने में तहरीर दी थी. जिसमें बताया कि 17 नवम्बर की शाम साढ़े 7 बजे उसके भाई शिवकुमार, राहुल और किशुन को बीड़ी-माचिस की बात को लेकर गांव के रहने वाले भवन लाल गोड़िया, सुधीर गोड़िया, रमेश गोड़िया और अंगनू गोड़िया ने जमकर मारा पीटा. जिससे राहुल और किशुन और उसके भाई शिवकुमार को गंभीर चोट लग गई थी. जहां 18 नवबंर की सुबह उसके भाई शिवकुमार की मौत हो गई. शंभू की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्धमुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई. पुलिस ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोपियों के विरुद्ध विवेचना न्यायालय में दाखिल की थी.

सुनील कुमार दुबे ने बताया कि अभियोजन ने मामले में ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 आनन्द कुमार प्रथम ने चारों आरोपियों भवनलाल गोड़िया, रमेश गोड़िया, सुधीर गोड़िया और अंगनू गोड़िया को दोषी करार दिया. साथ ही आजीवन कारावास और प्रत्येक को 13 हजार 250 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.


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