बाराबंकी: नगर पंचायत बेलहरा में भू-माफियाओं ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फर्जी तरीके से बेच दिया है. इस संबंध में 5 से अधिक जालसाजों के खिलाफ सिविल न्यायालय के आदेश पर फतेहपुर पुलिस ने जालसाजी व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
फतेहपुर क्षेत्र के कस्बा बेलहरा के मोहल्ला वखरिया टोला निवासी सुनील कुमार सोनी ने उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि नगर पंचायत बेलहरा में छेदा रोड पर नगर पंचायत के अंतर्गत गाटा संख्या 823 का रामनवमी स्थल शादी और बच्चों के खेल कूद के लिए प्रयोग की जाती है. यह भूमि कस्बे के राजकीय इंटर कॉलेज के पास स्थित होने के कारण बेशकीमती है.
इसको कस्बे के ही निवासी मास्टर अल्ताफ के द्वारा अपने सगे भाइयों मसूद अहमद, रहमान महमूद से गाटा संख्या 803 का कुछ हिस्सा बताते हुए सरकारी भूमि गाटा संख्या 823 का अब्दुल जब्बार और इकरार की मिलीभगत से बीती 14 दिसंबर को बैनामा करवा दिया था. उसी दिन इस जमीन पर रिजवाना बेगम से रुपया लेकर इकरारनामा भी दिखाया गया. मास्टर अल्ताफ द्वारा इस जमीन को हड़पने के लिए प्रायोजित तरीके से कई फर्जी मुकदमे भी विभिन्न न्यायालयों में किए गए, लेकिन उसमें कामयाब ना हो पाने के कारण उसने यह रास्ता अपना लिया.
समाजसेवी सुनील कुमार सोनी के दिए गए प्रार्थना पत्रों पर कोई सार्थक कार्रवाई होता न देखकर समाजसेवी ने बाराबंकी न्यायालय की शरण ली. जिस पर न्यायालय द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए फतेहपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. बीते मंगलवार को फतेहपुर कोतवाली में विपक्षी मास्टर अल्ताफ समेत रहमान महमूद, मसूद अहमद, मोहम्मद अहमद, अब्दुल जब्बार, इकरार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 120, 467, 468, 471, 352, 504 ,506 में मुकदमा दर्ज किया गया है.
मास्टर अल्ताफ द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े से नगर पंचायत बेलहरा के निवासियों में खासा आक्रोश व्याप्त है. इस संबंध में कोतवाली प्रभारी संजय मौर्या का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच के बाद ही सारी हकीकत सामने आएगी.