बाराबंकीः सरकारी विभागों, संस्थाओं और निकायों द्वारा टीडीएस कटौती (Tax Deducted at Source) में की जा रही लापरवाही पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है. योगी सरकार ने इस मामले में सख्त निर्देश जारी करते हुए टीडीएस की कटौती न करने वाले विभागों, संस्थाओं और निकायों पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
टीडीएस कटौती को लेकर जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ढाई लाख रुपये से अधिक के अनुबंध के विरुद्ध माल की आपूर्ति प्राप्त करने वाले सरकारी विभाग व संस्थाओं द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय TDS काटा जाना अनिवार्य है. इसके अलावा जिस माह में टीडीएस काटा जाएगा, उसके अगले माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर भर दिया जाना जरूरी होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ UP GST ACT के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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डिप्टी कमिश्नर डॉ.अनिल कुमार कनौजिया ने ईटीवी भारत को बताया कि राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. तमाम सरकारी विभागों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों और विकास खण्डों द्वारा जीएसटी के अंतर्गत अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है. साथ ही टीडीएस कटौती करते हुए जीएसटीआर-7 रिटर्न भी दाखिल नहीं किया जा रहा है. जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने ये भी बताया कि सभी विभागों के साथ बैठक करके उन्हें शासन की मंशा से अवगत करा दिया गया है, इसके बाद भी लापरवाही बरते जाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.
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