बाराबंकी: जिले में एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है. यहां की एक लड़की बीती 20 जून को गायब हो गई थी. 3 दिन बाद एक युवक के साथ लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया था. अब पिता ने अपनी बेटी का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है. पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लड़के और लड़की को हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक दोनों बालिग हैं. दोनों के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा.
20 जून को गायब हो गई थी लड़की
बता दें कि बीती 20 जून को कुर्सी थाना क्षेत्र के एक गांव की एक लड़की को देवां थाने के पीड़ गांव का रहने वाला अब्दुल वहाब पुत्र अब्दुल रसीद ने अगुआ कर लिया था. इसके 3 दिन बाद यानी 23 जून को पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था. लड़की की बरामदगी के बाद उसके बयान दर्ज किए गए थे. अब लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी अब्दुल वहाब और उसके घर वालों के दबाव में लड़की ने बयान दिया था. लड़की को धमकी दी गई थी कि बयान उसके पक्ष में देना वरना पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा. जिसके बाद लड़की से जबरन बयान और सुलह का प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था. पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि अब्दुल वहाब शातिर और नियोजित अपराधी है. उसी दिन से वह पीड़ित के परिवार को बराबर जान से मारने की धमकी दी जा रही है.
दो साल से पीड़ित पिता का खेत बटाई बो रहा है आरोपी
लड़की के पिता ने बताया कि करीब दो साल पहले युवक ने खुद को देशराज गौतम बताते हुए उससे सम्पर्क किया था. इसके बाद युवक का उसके गांव आना-जाना शुरू हो गया और इसने उसका खेत बटाई पर ले लिया था. जिससे आरोपित युवक का उसके घर आना जाना शुरू हो गया. इस दौरान आरोपित युवक ने उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था. यही नहीं आरोपी उसकी पुत्री पर विवाह और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. बीती 20 जून को अब्दुल वहाब उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया था और धर्म परिवर्तन कर अवैध विवाह कर लिया है. पीड़ित के पिता ने रविवार को थाने पहुंचकर तहरीर दी कि अब्दुल वहाब द्वारा दुष्कर्म के वीडियो और अन्य माध्यमों से उसे धमकी दी जा रही है. जिससे उसकी जान को खतरा है.
क्या बोले थानाध्यक्ष
इस मामले में थानाध्यक्ष कुर्सी धर्मवीर सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं. तहरीर के आधार पर आरोपी अब्दुल वहाब के खिलाफ धारा 366, 376, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी.