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किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास

बाराबंकी की एक अदालत ने 6 साल पहले हुए दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Jun 7, 2023, 9:55 PM IST

बाराबंकी: करीब 6 साल पहले किशोरी के साथ दुराचार करने के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी को 7 कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.


एडीजीसी क्रिमिनल योगेंद्र सिंह और अनूप कुमार मिश्र ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि बड़डूपुर थाना में 12 जनवरी 2017 को वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में आरोपी संतोष कुमार पाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के बाद अभियुक्त संतोष कुमार पाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था.

इस मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 राजीव महेश्वरम ने आरोपी को दोषी पाया. जिस पर न्यायाधीश ने दोषी संतोष कुमार पाल को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि दोषी द्वारा जुर्माने की रकम अदा किए जाने पर वह रकम पीड़िता पाने की अधिकारी होगी.


यह भी पढे़ं: गूंगी और बहरी बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें: फावड़े से हमला कर भाई की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

बाराबंकी: करीब 6 साल पहले किशोरी के साथ दुराचार करने के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी को 7 कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.


एडीजीसी क्रिमिनल योगेंद्र सिंह और अनूप कुमार मिश्र ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि बड़डूपुर थाना में 12 जनवरी 2017 को वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में आरोपी संतोष कुमार पाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के बाद अभियुक्त संतोष कुमार पाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था.

इस मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 राजीव महेश्वरम ने आरोपी को दोषी पाया. जिस पर न्यायाधीश ने दोषी संतोष कुमार पाल को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि दोषी द्वारा जुर्माने की रकम अदा किए जाने पर वह रकम पीड़िता पाने की अधिकारी होगी.


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