ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 7 वर्ष की कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को बाराबंकी की एक अदालत ने 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

शादी.
शादी.
author img

By

Published : Jul 28, 2022, 11:03 AM IST

बाराबंकी: शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को बाराबंकी की एक अदालत ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 36 अंशुमान पटनायक ने सुनाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने अभियोजन कथानक बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली वादिनी ने फतेहपुर थाने पर 02 नवंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था. वादिनी ने आरोप लगाया था कि सीतापुर जिले के कस्बा व थाना बिस्वा मोहल्ला मिरदही टोला निवासी मो. मुबीन शादी का झांसा देकर लगातार 3 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. उसके बाद अभियुक्त ने वादिनी से संपर्क खत्म कर दिया तो वादिनी अभियुक्त के घर गई, लेकिन अभियुक्त की मां और बहनों ने वादिनी को भगा दिया और कहा कि 2 लाख रुपये दो तभी शादी हो सकेगी.

अभियुक्त द्वारा दूसरी जगह से शादी करने की भनक लगने पर पीड़िता ने सीतापुर पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था. उसके बाद वादिनी ने फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 312/2012 पर धारा 497,507,376 आईपीसी के तहत अभियुक्त मुबीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. विवेचना के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह पेश किए. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्षों के गवाहों और बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 36 अंशुमान पटनायक ने अभियुक्त मो. मुबीन को आईपीसी की धारा 376 का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

इसे भी पढे़ं- दारोगा पर एक युवती ने लगाए गंभीर आरोप, कहाः शादी का झांसा देकर करता था बलात्कार

बाराबंकी: शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को बाराबंकी की एक अदालत ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 36 अंशुमान पटनायक ने सुनाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने अभियोजन कथानक बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली वादिनी ने फतेहपुर थाने पर 02 नवंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था. वादिनी ने आरोप लगाया था कि सीतापुर जिले के कस्बा व थाना बिस्वा मोहल्ला मिरदही टोला निवासी मो. मुबीन शादी का झांसा देकर लगातार 3 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. उसके बाद अभियुक्त ने वादिनी से संपर्क खत्म कर दिया तो वादिनी अभियुक्त के घर गई, लेकिन अभियुक्त की मां और बहनों ने वादिनी को भगा दिया और कहा कि 2 लाख रुपये दो तभी शादी हो सकेगी.

अभियुक्त द्वारा दूसरी जगह से शादी करने की भनक लगने पर पीड़िता ने सीतापुर पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था. उसके बाद वादिनी ने फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 312/2012 पर धारा 497,507,376 आईपीसी के तहत अभियुक्त मुबीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. विवेचना के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह पेश किए. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्षों के गवाहों और बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 36 अंशुमान पटनायक ने अभियुक्त मो. मुबीन को आईपीसी की धारा 376 का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

इसे भी पढे़ं- दारोगा पर एक युवती ने लगाए गंभीर आरोप, कहाः शादी का झांसा देकर करता था बलात्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.