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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल कैद, 26 हजार जुर्माना

घर मे घुसकर एक नाबालिग बालिका के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने के आरोपी को बाराबंकी की अदालत ने 12 वर्ष कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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घर मे घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 26 हजार रुपया जुर्माना
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Published : Aug 31, 2022, 7:00 PM IST

बाराबंकीः घर मे घुसकर एक नाबालिग बालिका के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने के आरोपी को बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिया है. ये फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 45 के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया है.

विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसौदिया द्वारा बताए गए अभियोजन के मुताबिक रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि 25 मार्च 2019 को उसकी 16 वर्षीय लड़की घर के अंदर सो रही थी और अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर मैं भी सो गया था.अचानक रात में करीब डेढ़ बजे मेरी नींद खुल गई तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है. जब वह अंदर गए तो देखा कि लवकुश पुत्र नंदू उनकी लड़की से छेड़खानी कर रहा था.

ये भी पढ़ेंः पांचवा निकाह करने पहुंचा 7 बच्चों का बाप, बच्चों ने धुनाई कर पुलिस को किया सुपुर्द

उसे जब पकड़ा तो वो धक्का देकर भाग खड़ा हुआ. प्रार्थी की तहरीर पर अभियुक्त लवकुश के विरुद्ध आईपीसी की धारा 452,323,376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की. तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन ने मामले में पैरवी करते हुए गवाह प्रस्तुत किए.

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. न्यायालय ने ये भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाए.

ये भी पढ़ेंः इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी सरकार को झटका, OBC की 18 जातियां SC कैटगरी में नहीं होंगी शामिल

बाराबंकीः घर मे घुसकर एक नाबालिग बालिका के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने के आरोपी को बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिया है. ये फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 45 के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया है.

विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसौदिया द्वारा बताए गए अभियोजन के मुताबिक रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि 25 मार्च 2019 को उसकी 16 वर्षीय लड़की घर के अंदर सो रही थी और अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर मैं भी सो गया था.अचानक रात में करीब डेढ़ बजे मेरी नींद खुल गई तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है. जब वह अंदर गए तो देखा कि लवकुश पुत्र नंदू उनकी लड़की से छेड़खानी कर रहा था.

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उसे जब पकड़ा तो वो धक्का देकर भाग खड़ा हुआ. प्रार्थी की तहरीर पर अभियुक्त लवकुश के विरुद्ध आईपीसी की धारा 452,323,376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की. तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन ने मामले में पैरवी करते हुए गवाह प्रस्तुत किए.

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. न्यायालय ने ये भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाए.

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