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किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

यूपी के बाराबंकी की एक अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 3, 2023, 9:40 PM IST

बाराबंकी: जिले की एक अदालत ने 6 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम पीड़िता को दिए जाए. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट राजीव महेश्वरम ने मंगलवार को सुनाया है.



अभियोजक अधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 मई 2017 को थाने पर तहरीर दी थी. जिसमें बताया कि 13 मई की रात को उसकी बहन अचानक कहीं लापता हो गई. खोजबीन करने पर पता चला कि राधेश्याम उर्फ वैधू पाठक उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया है. उसकी बहन अपने साथ घर के कीमती जेवरात भी ले गई है. वादी की तहरीर पर जैदपुर पुलिस ने राधेश्याम उर्फ वैधू पाठक के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो ऐक्ट का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की.

तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाही कराई. अभियोजन और बचाव पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट राजीव महेश्वरम ने आरोपी राधेश्याम उर्फ वैधू पाठक को दोष सिद्ध करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

बाराबंकी: जिले की एक अदालत ने 6 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम पीड़िता को दिए जाए. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट राजीव महेश्वरम ने मंगलवार को सुनाया है.



अभियोजक अधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 मई 2017 को थाने पर तहरीर दी थी. जिसमें बताया कि 13 मई की रात को उसकी बहन अचानक कहीं लापता हो गई. खोजबीन करने पर पता चला कि राधेश्याम उर्फ वैधू पाठक उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया है. उसकी बहन अपने साथ घर के कीमती जेवरात भी ले गई है. वादी की तहरीर पर जैदपुर पुलिस ने राधेश्याम उर्फ वैधू पाठक के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो ऐक्ट का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की.

तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाही कराई. अभियोजन और बचाव पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट राजीव महेश्वरम ने आरोपी राधेश्याम उर्फ वैधू पाठक को दोष सिद्ध करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.


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