बांदा : जिले में 31 जनवरी 2018 को पति-पत्नी और उनके दो बच्चों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या किए जाने के मामले में मुख्य आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं साक्ष्यों के अभाव में मुख्य आरोपी के मामा और मां को अदालत ने बरी कर दिया है.
खूनी मंजर देखकर सहम गए थे लोग
बता दें कि ये घटना 31 जनवरी 2018 की सुबह की है. शहर कोतवाली क्षेत्र के कताई मिल इलाके के छोटा का पुरवा में रहने वाले महादेव उनकी पत्नी चुन्नी व उनके 2 बच्चे पवन व राजकुमार का खून से लतपथ शव उनके घर में पड़े मिले थे. जिनकी कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गयी थी. इस पूरी घटना को दम्पति की एक 8 साल की मासूम बेटी रांशी ने देखा था. जिसने सुबह पड़ोस के रहने वाले गोलू उर्फ अमित नाम के व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की बात बताई थी. इसके बाद पुलिस ने इस हत्यारे को गिरफ्तार किया था. साथ ही इस घटना को कारित करते समय घटना में शामिल होने पर हत्यारे की मां देवा व मामा देवीदीन को भी गिरफ्तार किया था. तब से इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी. जहां पर शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुख्य आरोपी अमित उर्फ गोलू को फांसी व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई तो वहीं साक्ष्यों के अभाव में हत्यारे की मां व उसके मामा को अदालत ने बरी कर दिया.
भाभी से अवैध संबंध के शक में की थी हत्या
4 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे गोलू को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उसने पूछताछ में घटना को अंजाम देने का कारण बताया था. उसके अनुसार उसे शक था कि महादेव का उसकी भाभी से अवैध संबंध है. इसी बात को लेकर उसने कई बार महादेव को पहले भी मार डालने की धमकी दी थी, लेकिन महादेव नहीं माना. जिसके बाद उसने उसकी एक रात कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. जब वारदात को उसकी पत्नी और बच्चों ने देख लिया तो उसने उन लोगों को भी कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था.