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बच्चों का यौन शोषणः सीबीआई को नहीं मिली जेई की रिमांड, जानें कारण

पिछले 2 दिनों से आरोपी जेई की रिमांड को लेकर सीबीआई की टीम भाग दौड़ कर रही थी. आज टीम दिल्ली से आए अपने अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह को लेकर कोर्ट में पहुंची. सीबीआई को उम्मीद थी कि आज कोर्ट उन्हें आरोपी जेई की 5 दिन की रिमांड दे देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में उमड़ी भीड़.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में उमड़ी भीड़.
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Published : Nov 19, 2020, 5:42 PM IST

Updated : Nov 19, 2020, 7:56 PM IST

बांदा. चित्रकूट के सिंचाई विभाग के जेई की रिमांड को लेकर कोर्ट में सुबह से लेकर शाम तक गहमागहमी बनी रही. इसके बाद कोर्ट ने जेई की रिमांड लेने के लिए अगली तारीख दे दी. आरोपी जेई पक्ष के वकील की आपत्ति पर कोर्ट ने अगली तारीख 24 नवम्बर दी है. सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने आरोपी जेई को 30 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं. फिलहाल जेई मंडल कारागार में निरुद्ध हैं. अब सीबीआई 24 तारीख को फिर से बांदा की कोर्ट पहुंचेगी और जेई को रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में उमड़ी भीड़.

दिल्ली से अधिवक्ता को लेकर आई थी सीबीआई
पिछले 2 दिनों से आरोपी जेई की रिमांड को लेकर सीबीआई की टीम भाग दौड़ कर रही थी. आज टीम दिल्ली से आए अपने अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह को लेकर कोर्ट में पहुंची. सीबीआई को उम्मीद थी कि आज कोर्ट उन्हें आरोपी जेई की 5 दिन की रिमांड दे देगी. इसको लेकर दिनभर कोर्ट में गहमागहमी रही. शाम को सीबीआई की टीम अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट से बाहर आई तो चर्चाओं पर विराम लग गया. पता चला कि पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने सीबीआई को रिमांड के लिए अगली तारीख 24 नवंबर दे दी है. साथ ही 30 नवंबर तक आरोपी जेई को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दी तारीख
दिल्ली से बांदा की पाक्सो कोर्ट पहुंचे सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपी जेई की ज्यूडिशियल कस्टडी रिमांड 30 तारीख तक बढ़ गई है. पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन की सुनवाई 24 तारीख दी गई है.

मुल्जिम पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति जवाब दाखिल किया
सीबीआई की तरफ से अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि आज कोर्ट में आरोपी राम भवन की कस्टडी रिमांड को लेकर तारीख थी. इसमें सीबीआई के अधिवक्ता पहुंचे हुए थे. मुल्जिम पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति जवाब दाखिल कर कोर्ट से समय मांगा है. इस पर कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख दी है.

ये बताया अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि पहली बार सीबीआई ने रिमांड मांगा था तो मुलजिम पक्ष को सुनना नैसर्गिक न्याय के अंर्तगतआता है. इसलिए कोर्ट ने 17 नवंबर की तारीख दी थी. उसके बाद 18 नवंबर की तारीख दी थी. आज मुल्जिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है. इस पर अब कोर्ट ने 24 नवम्बर की तारीख दी है. सीबीआई की मांग पर रामभवन की न्यायिक हिरासत 30 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है.

बांदा. चित्रकूट के सिंचाई विभाग के जेई की रिमांड को लेकर कोर्ट में सुबह से लेकर शाम तक गहमागहमी बनी रही. इसके बाद कोर्ट ने जेई की रिमांड लेने के लिए अगली तारीख दे दी. आरोपी जेई पक्ष के वकील की आपत्ति पर कोर्ट ने अगली तारीख 24 नवम्बर दी है. सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने आरोपी जेई को 30 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं. फिलहाल जेई मंडल कारागार में निरुद्ध हैं. अब सीबीआई 24 तारीख को फिर से बांदा की कोर्ट पहुंचेगी और जेई को रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में उमड़ी भीड़.

दिल्ली से अधिवक्ता को लेकर आई थी सीबीआई
पिछले 2 दिनों से आरोपी जेई की रिमांड को लेकर सीबीआई की टीम भाग दौड़ कर रही थी. आज टीम दिल्ली से आए अपने अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह को लेकर कोर्ट में पहुंची. सीबीआई को उम्मीद थी कि आज कोर्ट उन्हें आरोपी जेई की 5 दिन की रिमांड दे देगी. इसको लेकर दिनभर कोर्ट में गहमागहमी रही. शाम को सीबीआई की टीम अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट से बाहर आई तो चर्चाओं पर विराम लग गया. पता चला कि पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने सीबीआई को रिमांड के लिए अगली तारीख 24 नवंबर दे दी है. साथ ही 30 नवंबर तक आरोपी जेई को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दी तारीख
दिल्ली से बांदा की पाक्सो कोर्ट पहुंचे सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपी जेई की ज्यूडिशियल कस्टडी रिमांड 30 तारीख तक बढ़ गई है. पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन की सुनवाई 24 तारीख दी गई है.

मुल्जिम पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति जवाब दाखिल किया
सीबीआई की तरफ से अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि आज कोर्ट में आरोपी राम भवन की कस्टडी रिमांड को लेकर तारीख थी. इसमें सीबीआई के अधिवक्ता पहुंचे हुए थे. मुल्जिम पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति जवाब दाखिल कर कोर्ट से समय मांगा है. इस पर कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख दी है.

ये बताया अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि पहली बार सीबीआई ने रिमांड मांगा था तो मुलजिम पक्ष को सुनना नैसर्गिक न्याय के अंर्तगतआता है. इसलिए कोर्ट ने 17 नवंबर की तारीख दी थी. उसके बाद 18 नवंबर की तारीख दी थी. आज मुल्जिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है. इस पर अब कोर्ट ने 24 नवम्बर की तारीख दी है. सीबीआई की मांग पर रामभवन की न्यायिक हिरासत 30 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है.

Last Updated : Nov 19, 2020, 7:56 PM IST
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