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बच्ची से रेप मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 26 दिन में रेपिस्ट को सुनाई उम्रकैद की सजा

बलरामपुर जिला न्यायलय ने दुष्कर्म पीड़िता को 26 दिन में न्याय देते हुए दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की प्रशंसा हो रही है.

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Published : Jul 26, 2023, 9:16 PM IST

बलरामपुर: जिला एवं सत्र न्यायलय की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए सिर्फ 26 दिनों में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के बाहर बच्चों के साथ एक 12 साल की बच्ची भी खेल रही थी. तभी विनोद कुमार मौर्य मोटरसाइकिल से आया और बच्ची को बेल तोड़ने के बदले दस रुपये देने का बहाना बनाकर ले गया. विनोद ने बच्ची को गांव के पास राजापुर भरिया जंगल में लेकर दुष्कर्म किया. देर शाम हो जाने पर जब बच्ची घर नहीं लौटी तो साथ में खेल रहे बच्चों से परिवार वालों ने पूछताछ की. इस पर पता चला कि विनोद ने बच्ची को अपने साथ बेल तोड़ने के लिए जंगल में लेकर गया था. जिस पर परिजन खोजबीन करते हुए जंगल पहुंचे तो देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी. इस घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी. पुलिस ने बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया.

पीड़िता के पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा इस मामले में 30 जून को पूर्व आरोप पत्र दाखिल किया गया था. दोनों पक्षों की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए जिला एवम सत्र न्यायलय की विशेष अदालत के न्यायधीश जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपों को सही माना और आरोपी विनोद कुमार मौर्य उर्फ बिन्नी को दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ 53 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

बलरामपुर: जिला एवं सत्र न्यायलय की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए सिर्फ 26 दिनों में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के बाहर बच्चों के साथ एक 12 साल की बच्ची भी खेल रही थी. तभी विनोद कुमार मौर्य मोटरसाइकिल से आया और बच्ची को बेल तोड़ने के बदले दस रुपये देने का बहाना बनाकर ले गया. विनोद ने बच्ची को गांव के पास राजापुर भरिया जंगल में लेकर दुष्कर्म किया. देर शाम हो जाने पर जब बच्ची घर नहीं लौटी तो साथ में खेल रहे बच्चों से परिवार वालों ने पूछताछ की. इस पर पता चला कि विनोद ने बच्ची को अपने साथ बेल तोड़ने के लिए जंगल में लेकर गया था. जिस पर परिजन खोजबीन करते हुए जंगल पहुंचे तो देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी. इस घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी. पुलिस ने बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया.

पीड़िता के पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा इस मामले में 30 जून को पूर्व आरोप पत्र दाखिल किया गया था. दोनों पक्षों की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए जिला एवम सत्र न्यायलय की विशेष अदालत के न्यायधीश जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपों को सही माना और आरोपी विनोद कुमार मौर्य उर्फ बिन्नी को दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ 53 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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