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बलरामपुर: शॉपिंग मार्ट खुलवाने के नाम पर व्यापारी से 55 लाख की ठगी

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Published : Sep 12, 2020, 9:32 PM IST

यूपी के बलरामपुर में शनिवार को 55 लाख की ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है. जिले का व्यापारी इंटरनेट पर एक विज्ञापन के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गया. शॉपिंग मार्ट खुलवाने के नाम पर व्यापारी से एक फर्जी कंपनी ने ठगी की. पीड़ित ने इस मामले में एसपी से शिकायत की है.

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पीड़ित व्यापारी.

बलरामपुर: जिले में शॉपिंग मार्ट खोलने के नाम पर 55 लाख रूपये की ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है. इंटरनेट पर एक विज्ञापन देखकर एक व्यापारी झांसे में आ गया और उसने अपनी पत्नी के नाम से फर्जी कम्पनी को धीरे-धीरे करके 55 लाख रुपये दे दिए. पहले तो आरोपी लॉकडाउन का बहाना बनाकर मामले को टालते रहे, लेकिन जब बाद में पीड़ित गुड़गांव स्थित कम्पनी के ऑफिस पहुंचा, तो वहां से आरोपी कम्पनी बंद कर फरार हो चुके थे. पीड़ित ने एसपी से ठगी की शिकायत की है.

व्यापारी से 55 लाख की ठगी.

जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार इलाके के रहने वाले अभयदेव आर्या ने इंटरनेट पर डिजिटल बिगमार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का एक विज्ञापन देखा. विज्ञापन में डिपाटमेंटल मार्ट खोलने के लिए जानकारी और टोल फ्री नम्बर 18002002026 दिया था. जब नम्बर पर सम्पर्क किया गया तो वहां से शरद मिश्रा और नेहा चौहान नाम के लोगों का नम्बर मिला. नम्बर पर बात करने के बाद पीड़ित को इनवेस्टमेंट और लाभ की जानकारी दी गई. कम्पनी के हरियाणा के गुड़गांव स्थित रजिस्टर्ड ऑफिस बुलाया गया, जब वे उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पर पहुंचे तो वहां नेहा चौहान नाम की महिला से उनकी मुलाकात हुई. उसने अपने आप को कम्पनी की सह-मालकिन और राजेश कुमार अडानी को मालिक बताया. उसने बताया कि कम्पनी के तीन डायरेक्टर भी हैं.

तहरीर के मुताबिक महिला ने उन्हें बताया कि 50 लाख का इनवेस्टमेंट और 4.50 लाख रुपये फ्रेंचाइजी फीस जमा करनी होगी. अभय देव ने तुलसीपुर के ग्राम चरनगहिया में अपनी पत्नी रूपम आर्या के नाम से अक्टूबर 2019 में एग्रीमेंट साइन करवाकर कम्पनी को भेजा. उसके बाद इलाहाबाद बैंक की तुलसीपुर शाखा से तीन किश्तों में कुल 54 लाख 50 हजार रुपये कम्पनी डीबीएम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के खाते में भुगतान कर दिया.

पूरा पैसा भुगतान होने के बाद से ही कम्पनी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया. काफी प्रयास के बाद पीड़ित ने जब कम्पनी के रजिस्टर्ड ऑफिस गुड़गांव जाकर पता करने की कोशिश की तो पता चला कि संचालक कम्पनी बंद करके फरार हो गए हैं. साथ ही यह भी पता चला कि इनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले भी दर्ज हैं.

पीड़ित अभय देव और पत्नी रूपम आर्या ने जब ज्यादा खोजबीन शुरू की तो उन्हें जान से मार देने के फोन कॉल आने लगे. पीड़ित ने ठगी की शिकायत एसपी से की तो मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने तुलसीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर छानबीन के आदेश दिए हैं.

एसपी ने दी जानकारी
पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने बताया कि पीड़िता रूपम आर्या की तहरीर पर तुलसीपुर थाने में 8 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है.

बलरामपुर: जिले में शॉपिंग मार्ट खोलने के नाम पर 55 लाख रूपये की ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है. इंटरनेट पर एक विज्ञापन देखकर एक व्यापारी झांसे में आ गया और उसने अपनी पत्नी के नाम से फर्जी कम्पनी को धीरे-धीरे करके 55 लाख रुपये दे दिए. पहले तो आरोपी लॉकडाउन का बहाना बनाकर मामले को टालते रहे, लेकिन जब बाद में पीड़ित गुड़गांव स्थित कम्पनी के ऑफिस पहुंचा, तो वहां से आरोपी कम्पनी बंद कर फरार हो चुके थे. पीड़ित ने एसपी से ठगी की शिकायत की है.

व्यापारी से 55 लाख की ठगी.

जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार इलाके के रहने वाले अभयदेव आर्या ने इंटरनेट पर डिजिटल बिगमार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का एक विज्ञापन देखा. विज्ञापन में डिपाटमेंटल मार्ट खोलने के लिए जानकारी और टोल फ्री नम्बर 18002002026 दिया था. जब नम्बर पर सम्पर्क किया गया तो वहां से शरद मिश्रा और नेहा चौहान नाम के लोगों का नम्बर मिला. नम्बर पर बात करने के बाद पीड़ित को इनवेस्टमेंट और लाभ की जानकारी दी गई. कम्पनी के हरियाणा के गुड़गांव स्थित रजिस्टर्ड ऑफिस बुलाया गया, जब वे उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पर पहुंचे तो वहां नेहा चौहान नाम की महिला से उनकी मुलाकात हुई. उसने अपने आप को कम्पनी की सह-मालकिन और राजेश कुमार अडानी को मालिक बताया. उसने बताया कि कम्पनी के तीन डायरेक्टर भी हैं.

तहरीर के मुताबिक महिला ने उन्हें बताया कि 50 लाख का इनवेस्टमेंट और 4.50 लाख रुपये फ्रेंचाइजी फीस जमा करनी होगी. अभय देव ने तुलसीपुर के ग्राम चरनगहिया में अपनी पत्नी रूपम आर्या के नाम से अक्टूबर 2019 में एग्रीमेंट साइन करवाकर कम्पनी को भेजा. उसके बाद इलाहाबाद बैंक की तुलसीपुर शाखा से तीन किश्तों में कुल 54 लाख 50 हजार रुपये कम्पनी डीबीएम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के खाते में भुगतान कर दिया.

पूरा पैसा भुगतान होने के बाद से ही कम्पनी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया. काफी प्रयास के बाद पीड़ित ने जब कम्पनी के रजिस्टर्ड ऑफिस गुड़गांव जाकर पता करने की कोशिश की तो पता चला कि संचालक कम्पनी बंद करके फरार हो गए हैं. साथ ही यह भी पता चला कि इनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले भी दर्ज हैं.

पीड़ित अभय देव और पत्नी रूपम आर्या ने जब ज्यादा खोजबीन शुरू की तो उन्हें जान से मार देने के फोन कॉल आने लगे. पीड़ित ने ठगी की शिकायत एसपी से की तो मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने तुलसीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर छानबीन के आदेश दिए हैं.

एसपी ने दी जानकारी
पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने बताया कि पीड़िता रूपम आर्या की तहरीर पर तुलसीपुर थाने में 8 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है.

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