बलरामपुर : जिलें में सभी शराब कारोबारियों के चरित्र का सत्यापन कराया जाएगा. खुली व जहरीली शराब की बिक्री तथा ओवररेटिंग मिली तो सम्बंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस बारे में निर्देश जारी करते हुए उपजिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने कहा कि इस बारे में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कलेक्ट्रेट सभागार में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की बैठक हुई.
ज्यादा कीमत लेने पर होगी कार्रवाई
बैठक में एडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि अवैध मादक पदार्थ के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिये सभी विक्रेताओं का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जाए. साथ ही अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. सभी अनुज्ञापियों को सूचित किया जाए कि समय से दुकानें खोली और बन्द की जाए और ओवररेटिंग ना हो. खुली शराब बिक्री न की जाए.
चौकीदार और ग्राम प्रधानों से संपर्क बनाए रखें आबकारी अधिकारी
एडीएम ने आबकारी निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि आबकारी विभाग के निरीक्षक व सिपाही निरन्तर क्षेत्रों का भ्रमण करते रहें. आबकारी निरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस, लेखपाल, चौकीदार व ग्राम प्रधानों से भी सम्पर्क बनाये रखें, जिससे जिले में शराब से सम्बन्धित घटनाएं न होने पाए.
जहरीली शराब से मौत पर आरोपी को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास
उप आबकारी आयुक्त कुंवर अंशकन सिंह ने बैठक में बताया कि जहरीली शराब से मौत होने पर आरोपी को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास तथा 10 लाख रूपये का जुर्माना, विकलांगता होने पर आजीवन कारावास जो 10 वर्ष तक किन्तु छह वर्ष से कम नहीं हो सकता है. पांच लाख रूपये का जुर्माना एवं अन्य परिणामी क्षति होने पर दो वर्ष का कारावास तथा 2.5 लाख रूपये का जुर्माना किन्तु 1.25 लाख से कम नहीं हो सकता, जैसे कठोर दण्ड का सरकार ने प्रावधान किया है. सभी अनुज्ञापी आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है.