बलिया: जिले में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची थी, जहां कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी. इस बीच धीरेंद्र के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.
14 दिन की न्यायिक हिरासत
बलिया थाना क्षेत्र दुर्जनपुर हत्याकांड के आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को न्यायालय ने धारा 167 के तहत 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया है. आरोपी धीरेंद्र के तरफ से न्यायिक लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता हरिवंश सिंह ने बताया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अगर पुलिस रिमांड की दरखास्त आती है, तो पुनः जेल से तलब होकर आएंगे, जिसमें जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती.
वकील हरिवंश सिंह ने कहा कि धारा 302 के अलावा कुछ छोटी-छोटी धाराएं लगी हैं. आगे सीजियम के यहां दरखास्त पड़ेगी, जहां ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो खारिज कर दिया जाएगा. उसके बाद जीआरएफ के यहां हाजिर दाखिल होगा.
इसे भी पढ़ें-बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई
बलिया गोलीकांड: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुख्य आरोपी
10:02 October 19
बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया
10:02 October 19
बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया
बलिया: जिले में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची थी, जहां कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी. इस बीच धीरेंद्र के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.
14 दिन की न्यायिक हिरासत
बलिया थाना क्षेत्र दुर्जनपुर हत्याकांड के आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को न्यायालय ने धारा 167 के तहत 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया है. आरोपी धीरेंद्र के तरफ से न्यायिक लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता हरिवंश सिंह ने बताया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अगर पुलिस रिमांड की दरखास्त आती है, तो पुनः जेल से तलब होकर आएंगे, जिसमें जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती.
वकील हरिवंश सिंह ने कहा कि धारा 302 के अलावा कुछ छोटी-छोटी धाराएं लगी हैं. आगे सीजियम के यहां दरखास्त पड़ेगी, जहां ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो खारिज कर दिया जाएगा. उसके बाद जीआरएफ के यहां हाजिर दाखिल होगा.
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