बहराइच: सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोंड की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा के लिए संसदीय क्षेत्र समिति की बैठक सम्पन्न हुई. जिसमें कई लोग मौजूद रहे. बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान और अध्ययन, सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों एवं सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर विचार, ब्लैक स्पाॅट की पहचान एवं सुरक्षात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई, गुड सेमेरिटन को प्रेरित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने, स्कूली वाहनों का मानक के अनुरूप संचालन, सड़क दुर्घटना में मृत्य व्यक्तियों को सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत राहत धनराशि उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ 4ई के कार्यक्रम अर्थात् शिक्षा, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल और इंजीनियरिंग के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए.
बैठक के दौरान सांसद ने दिए निर्देश
बैठक के दौरान सांसद गोंड ने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए विद्यालयों में जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए. गोंड ने एन.एच.आई. को निर्देश दिया कि बहराइच-लखनऊ मार्ग पर स्थित रूकनापुर के निकट जलभराव की समस्या का निदान कराएं. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु मार्गों से अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें हटवाने के साथ-साथ दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों एवं ब्लैक स्पाटों पर मानक के अनुसार सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गुड सेमेरिटन तथा दुर्घटना में मृत्य व्यक्तियों को सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत राहत धनराशि उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख स्थानों होर्डिंग्स और बैनर प्रदर्शित किए जाएं. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ट्रैक्टर-ट्रालियों से होने वाली सड़क दुघर्टनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए ट्रालियों पर रेफ्लेक्टर लगवाए जाएं.
बिना समय गंवाए लोगों को मिल सकेगी मदद
बैठक के दौरान जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 235/2012 में गुड सेमेरटियन (नेक आदमी) के बचाव के लिए दिए गए आदेश के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तत्क्रम में सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में बोर्ड स्थापित कराए जाएं. उन्होंने कहा कि अधिसूचना में उल्लिखित मुख्य बातों का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए. डीएम ने कहा कि हिट एण्ड रन से सम्बन्धित मामलों में मार्ग दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों को सोलेशियम स्कीम 1989 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार कराया जाए.
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जनपद के सभी (ब्लैक स्पाट्स) अंधे मोड़ों अथवा अतिदुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में रेफलेक्टिव इन्डिकेटर बोर्ड स्थापित कराए जाएं. उस स्थान के आस-पास स्थित थानों और अस्पतालों का सम्पूर्ण विवरण हो, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नम्बर, स्थान, दूरी इत्यादि का भी उल्लेख किया जाए. ताकि किसी दुर्घटना के समय लोगों को बिना समय गंवाए मदद मिल सके.