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कितनी बिकी शराब, रखना होगा हिसाब - latest hindi news

जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने बताया कि अधिकांश दुकानों पर कोटे से अधिक उठान की जानकारी सामने आई है. उनका कहना कि पंचायत चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब परोसी जा सकती है. इसके मद्देनजर लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी गई है

कितनी बिकी शराब, रखना होगा हिसाब
कितनी बिकी शराब, रखना होगा हिसाब
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Published : Apr 10, 2021, 10:45 PM IST

बहराइच : पंचायत चुनाव में आबकारी विभाग से जुड़े शराब कारोबारियों को अब एक-एक बूंद का हिसाब देना होगा. सर्किल के निरीक्षक इस पर निगाह रखेंगे. अनुज्ञापियों को सुबह शाम फोन पर बिक्री व बचत का ब्यौरा देना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें : बहराइच में युवती से किया था दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

बियर की 12 कैन से अधिक नही बेंच सकेंगे

जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने बताया कि अधिकांश दुकानों पर कोटे से अधिक उठान की जानकारी सामने आई है. उनका कहना कि पंचायत चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब परोसी जा सकती है. इसके मद्देनजर लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी गई है. विक्रेता अब एक व्यक्ति को देशी शराब का पाच पौव्वा, अंग्रेजी शराब की डेढ़ लीटर व बियर की 12 कैन से अधिक नही बेंच सकेंगे. दुकान से बिकने वाली शराब की खाली शीशियों को प्रतिदिन नष्ट करना होगा.

रजिस्ट्रर को अद्यतन रखना होगा

बार-बार दुकान पर पहुंचकर शराब की खरीददारी करने वालों की जानकारी जुटाकर विभाग को देना होगा. इसके अलावा कारोबारी को सुबह दुकान खुलने पर प्रारंभिक स्टाॅक व शाम को कुल बिक्री व बचत का ब्यौरा प्रतिदिन उपलब्ध कराने को कहा गया है. डीओ ने बताया कि लाइसेंस धारक को अपने रजिस्ट्रर को अद्यतन रखना होगा. दुकान पर निकासी पास, स्टाॅक रजिस्टर व जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखना होगा.

बहराइच : पंचायत चुनाव में आबकारी विभाग से जुड़े शराब कारोबारियों को अब एक-एक बूंद का हिसाब देना होगा. सर्किल के निरीक्षक इस पर निगाह रखेंगे. अनुज्ञापियों को सुबह शाम फोन पर बिक्री व बचत का ब्यौरा देना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें : बहराइच में युवती से किया था दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

बियर की 12 कैन से अधिक नही बेंच सकेंगे

जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने बताया कि अधिकांश दुकानों पर कोटे से अधिक उठान की जानकारी सामने आई है. उनका कहना कि पंचायत चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब परोसी जा सकती है. इसके मद्देनजर लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी गई है. विक्रेता अब एक व्यक्ति को देशी शराब का पाच पौव्वा, अंग्रेजी शराब की डेढ़ लीटर व बियर की 12 कैन से अधिक नही बेंच सकेंगे. दुकान से बिकने वाली शराब की खाली शीशियों को प्रतिदिन नष्ट करना होगा.

रजिस्ट्रर को अद्यतन रखना होगा

बार-बार दुकान पर पहुंचकर शराब की खरीददारी करने वालों की जानकारी जुटाकर विभाग को देना होगा. इसके अलावा कारोबारी को सुबह दुकान खुलने पर प्रारंभिक स्टाॅक व शाम को कुल बिक्री व बचत का ब्यौरा प्रतिदिन उपलब्ध कराने को कहा गया है. डीओ ने बताया कि लाइसेंस धारक को अपने रजिस्ट्रर को अद्यतन रखना होगा. दुकान पर निकासी पास, स्टाॅक रजिस्टर व जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखना होगा.

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