बहराइच: जिले में शासन-प्रशासन के कड़े रूख के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं. नानपारा तहसील और कैसरगंज तहसील क्षेत्र में पराली जलाने के आरोप में आधा दर्जन से अधिक किसानों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. बता दें कि बुधवार को तहसील सदर, मिहीपुरवा और नानपारा तहसील तहसील क्षेत्रों में 18 किसानों के खिलाफ पराली जलाने की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कराई गई. साथ ही पांच कंबाइन मशीनों को सीज कर दिया गया.
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पांडे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देश के अनुसार फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पराली, गन्ने की सूखी पत्ती खेतों में जलाना एक दंडीय अपराध है. उन्होंने बताया कि फसल अवशेषों को जलाए जाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी की जा रही है. जिस क्रम में तहसील सदर क्षेत्र में पांच, तहसील मिहीपुरवा क्षेत्र में पांच और नानपारा तहसील क्षेत्र में 8 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
साथ ही कंबाइन मशीन के साथ सुपर स्ट्रारिपर ना लगाए जाने के कारण तहसील सदर में दो, नानपारा तहसील क्षेत्र में दो और मिहीपुरवा तहसील क्षेत्र में एक कंबाइन मशीनों को सीज करने की कार्यवाही की गई है.