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21 साल पुराने मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल कैद की सजा, विधायकी पर खतरा

बहराइच में 21 साल पुराने एक केस में महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह (Bahraich Mahsi BJP MLA Sureshwar Singh) को अदालत ने शुक्रवार को दो साल कैद की सजा (BJP MLA sentenced 2 years imprisonment) सुनाई.

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Etv Bharat भाजपा विधायक को हुई सजा 21 साल पुराने मामले सजा बीजेपी विधायक को सजा विधायक सुरेश्वर सिंह BJP MLA sentenced BJP MLA Sureshwar Singh
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 5, 2024, 4:44 PM IST

Updated : Jan 5, 2024, 5:05 PM IST

बहराइच: शुक्रवार को 21 साल पुराने मामले में जनपद में महसी विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई. इसके बाद में लोगों का कहना है कि इसका जिले की राजनीति में भी बुरा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है.

अदालत का फैसला आने के बाद से बहराइच में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह चर्चा में हैं. शुक्रवार को जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सिविल जज ने 21 वर्ष पुराने मामले का सुनवाई की. अदालत ने भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की सजा के साथ ही ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सजा की खबर आते ही विधायक के घर के बाहर समर्थकों का तांता लग गया.

फैसला आने के बाद विधायक के समर्थक उनके पास पहुंचने लगे. विधायक के वकील की तरफ से जिला न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल गई है. जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था. उन पर एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था. इसके अलावा एसडीएम को दफ्तर से बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप भी था.

तत्कालीन एसडीएम ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इस की सुनवाई अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय में हुई. गुरुवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट/न्यायालय अपर सिविल जज अनुपम दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही ढाई हजार रुपये का जुर्माना (Bahraich Mahsi BJP MLA Sureshwar Singh sentenced 2 years imprisonment) लगाया. इसके बाद से ही जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया. विधायक के घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है.

विधायकी पर लटकी तलवार: दो या दो से अधिक साल की सजा होने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक विधानसभा की सदस्यता चली जाती है. सजा सुनाए जाने के दौरान बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थे.

ये भी पढ़ें- ढांचा गिराने में शामिल रहा ये मुस्लिम 'रामभक्त', अक्षत निमंत्रण मिला, करेंगे रामलला के दर्शन

बहराइच: शुक्रवार को 21 साल पुराने मामले में जनपद में महसी विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई. इसके बाद में लोगों का कहना है कि इसका जिले की राजनीति में भी बुरा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है.

अदालत का फैसला आने के बाद से बहराइच में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह चर्चा में हैं. शुक्रवार को जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सिविल जज ने 21 वर्ष पुराने मामले का सुनवाई की. अदालत ने भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की सजा के साथ ही ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सजा की खबर आते ही विधायक के घर के बाहर समर्थकों का तांता लग गया.

फैसला आने के बाद विधायक के समर्थक उनके पास पहुंचने लगे. विधायक के वकील की तरफ से जिला न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल गई है. जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था. उन पर एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था. इसके अलावा एसडीएम को दफ्तर से बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप भी था.

तत्कालीन एसडीएम ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इस की सुनवाई अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय में हुई. गुरुवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट/न्यायालय अपर सिविल जज अनुपम दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही ढाई हजार रुपये का जुर्माना (Bahraich Mahsi BJP MLA Sureshwar Singh sentenced 2 years imprisonment) लगाया. इसके बाद से ही जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया. विधायक के घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है.

विधायकी पर लटकी तलवार: दो या दो से अधिक साल की सजा होने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक विधानसभा की सदस्यता चली जाती है. सजा सुनाए जाने के दौरान बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थे.

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Last Updated : Jan 5, 2024, 5:05 PM IST
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