बहराइच: जिले में गोकशी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने गौकशी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने रुपईडीहा थाना क्षेत्र में गौ हत्यारे के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. 26 जुलाई 2020 को रंजीत बोझा में गौ हत्या की घटना को अंजाम देकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के संबंध में आरोपी हनीफ सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस ने हनीफ को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में गोकशी के अपराध को नियंत्रित करने और गो हत्यारों के खिलाफ कठोर निरोधात्मक कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि थाना रुपईडीहा क्षेत्र के ग्राम रंजीत बोझा निवासी हनीफ पुत्र मजीद केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 294/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 201, 120b भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई जिले के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए ऐसे आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है.
बहराइच: गो तस्कर के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई, 1 गिरफ्तार
बहराइच में गोकशी करने वाले नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इन आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. मामले में पुलिस ने सरगना हनीफ को गिरफ्तार कर लिया है.
बहराइच: जिले में गोकशी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने गौकशी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने रुपईडीहा थाना क्षेत्र में गौ हत्यारे के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. 26 जुलाई 2020 को रंजीत बोझा में गौ हत्या की घटना को अंजाम देकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के संबंध में आरोपी हनीफ सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस ने हनीफ को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में गोकशी के अपराध को नियंत्रित करने और गो हत्यारों के खिलाफ कठोर निरोधात्मक कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि थाना रुपईडीहा क्षेत्र के ग्राम रंजीत बोझा निवासी हनीफ पुत्र मजीद केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 294/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 201, 120b भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई जिले के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए ऐसे आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है.