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बहराइजः जेल से बंदियों की रिहाई का सिलसिला जारी, 99 बंदी पैरोल पर रिहा

उत्तर प्रदेश के बहराइज जिले के जिला कारागार से 54 और बंदियों को रिहा किया गया. इन सभी कैदियों को 8 सप्ताह की पैरोल पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है.

district jail in bahraich.
99 बंदी पैरोल पर रिहा.
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Published : Mar 31, 2020, 1:21 PM IST

बहराइचः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार से बंदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है. सोमवार को जिले के जिला जेल से 54 और बंदियों को रिहा किया गया है. रिहा हुए बंदियों में 49 बहराइच के और 5 श्रावस्ती जनपद के हैं. जेल अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंदियों को 8 सप्ताह के पैरोल पर रिहा किया गया है.

8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार से बंदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है. सोमवार को भी 54 बंदियों को जिला कारागार से 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है. इन सभी बंदियों को 25 मई को कोर्ट में पेश होना है. जेल अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने बंदियों की रिहाई के संबंध में आदेश निर्गत किए हैं.

इसे भी पढ़ें- लखनऊः प्रदेश सरकार के आदेश पर जेलों से रिहा किए जा रहे कैदी

कम सजा वाले बंदियों को 8 सप्ताह की पैरोल
जेल अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बताया कि 7 साल या उससे कम सजा वाले बंदियों को 8 सप्ताह की पैरोल पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए, जिससे जिला कारागार में बंदियों की संख्या को कम किया जा सके. जेल अधीक्षक ए. एन. त्रिपाठी ने बताया कि आदेश के क्रम में यहां से 22 सजायाफ्ता और 139 विचाराधीन बंदियों की सूची भेजी गई थी. उसी आधार पर रिहाई की श्रृंखला शुरू हुई.

बहराइचः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार से बंदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है. सोमवार को जिले के जिला जेल से 54 और बंदियों को रिहा किया गया है. रिहा हुए बंदियों में 49 बहराइच के और 5 श्रावस्ती जनपद के हैं. जेल अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंदियों को 8 सप्ताह के पैरोल पर रिहा किया गया है.

8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार से बंदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है. सोमवार को भी 54 बंदियों को जिला कारागार से 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है. इन सभी बंदियों को 25 मई को कोर्ट में पेश होना है. जेल अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने बंदियों की रिहाई के संबंध में आदेश निर्गत किए हैं.

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कम सजा वाले बंदियों को 8 सप्ताह की पैरोल
जेल अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बताया कि 7 साल या उससे कम सजा वाले बंदियों को 8 सप्ताह की पैरोल पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए, जिससे जिला कारागार में बंदियों की संख्या को कम किया जा सके. जेल अधीक्षक ए. एन. त्रिपाठी ने बताया कि आदेश के क्रम में यहां से 22 सजायाफ्ता और 139 विचाराधीन बंदियों की सूची भेजी गई थी. उसी आधार पर रिहाई की श्रृंखला शुरू हुई.

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