बागपत : तेल और आइसक्रीम के नमूने मानक पर नहीं मिलने पर एडीएम कोर्ट ने दो तेल सप्लायर और आइसक्रीम विक्रेता पर साढ़े दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर मानक के अनुसार खाद्य सामग्री नहीं बेची गई तो और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई लैब की रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
जांच में फेल पाए गए थे नमूने
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नवंबर और दिसंबर वर्ष 2020 में खाद्य वस्तुओं के नमूने लिए थे. इसमें आइस्क्रीम और तेल भी शामिल था. सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भिजवाया गया था. इनमें से आइस्क्रीम और तेल के नमूने फेल हो गए थे. विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया. कोर्ट से दो तेल सप्लायर और विक्रेता पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके अलावा आइस्क्रीम के विक्रेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
मावे के 44 नमूने मिले फेल
दीपावली पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 150 से अधिक नमूने जांच के लिए लैब में भिजवाए थे. फरवरी माह में 60 रिपोर्ट मिली है, जिसमें से 44 के नमूने फेल पाए गए. ये सभी मावे के नमूने हैं. कोर्ट में 11 वाद दायर कराया जाएगा. बाकी एडीएम कोर्ट में वाद दायर होंगे.
विशेष अभियान में लिए गए 40 नमूने
फरवरी माह में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 40 नमूने लिए गए हैं. 27 नमूने दूध, पनीर, खोया, बटर के एक-एक, छह तेल के नमूने लिए गए हैं. 15 दिनों बाद खाद्य सामग्री की रिपोर्ट आएगी.
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