बागपत: जनपद में डेढ़ साल पूर्व बेटियों के साथ दुराचार के मामले में एक आरोपी पिता को बागपत जिला न्यायालय ने सजा सुनाई गई है, जहां आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां कोतवाली बागपत में रहने वाली दो लड़कियों ने 10 जून 2018 को अपने ही पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
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मामले में गवाही के बाद बागपत जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी पिता को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.