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बागपत में दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बागपत में डेढ़ साल पूर्व पिता ने अपनी ही बेटियों के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में कार्रवाई करते हुए बागपत न्यायालय में पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी पिता को आजीवन कैद की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 20, 2019, 9:46 PM IST

बागपत में दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्रकैद.

बागपत: जनपद में डेढ़ साल पूर्व बेटियों के साथ दुराचार के मामले में एक आरोपी पिता को बागपत जिला न्यायालय ने सजा सुनाई गई है, जहां आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता.
आरोपी पिता को उम्रकैद

मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां कोतवाली बागपत में रहने वाली दो लड़कियों ने 10 जून 2018 को अपने ही पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें:-लखनऊ: गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात

मामले में गवाही के बाद बागपत जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी पिता को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बागपत: जनपद में डेढ़ साल पूर्व बेटियों के साथ दुराचार के मामले में एक आरोपी पिता को बागपत जिला न्यायालय ने सजा सुनाई गई है, जहां आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता.
आरोपी पिता को उम्रकैद

मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां कोतवाली बागपत में रहने वाली दो लड़कियों ने 10 जून 2018 को अपने ही पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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मामले में गवाही के बाद बागपत जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी पिता को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:स्लग :---- कलयुगी पिता को कोर्ट में सज़ा

बागपत में डेढ़ साल पूर्व बेटियों के साथ दुराचार करने के एक कलयुगी पिता को बागपत जिला न्यायालय में सज़ा सुनाई गई है जहाँ आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है ।Body:मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र के है जहां कोतवाली बागपत के गौरीपुर निवाड़ा गांव में रहने वाली दो लड़कियों ने 10 जून 2018 को अपने ही पिता पर दुष्कर्म की घिनोनी वारदातो को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकद्दमा दर्ज कराया था जिसके बाद से ही कोर्ट में मामला चल रहा था और गवाहों की गवाही के बाद आज बागपत जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है ।


बाईट :--- सुरेंद्र सिंह यादव ( शासकीय अधिवक्ता)Conclusion:
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