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बागपत में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दी सजा - baghpat latest news

यूपी के बागपत में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बुधवार को बागपत कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा.
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Published : Oct 30, 2019, 10:07 PM IST

बागपत: जिले में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बुधवार को बागपत कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा.

जानें पूरी घटना
मामला बागपत जिले के रमाला थाना इलाके का है, जहां 4 अप्रैल 2018 को एक गांव में रहने वाले एक शख्स ने थाना पुलिस को सूचना देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. उसने पुलिस को बताया कि 4 अप्रैल को जिस वक्त अपनी पोती और उसकी मां घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाले युवक ने उनकी पोती को घर में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाकर अपने कमरे में बंद करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
बच्ची की चीख पुकार सुनने के बाद बच्ची की मां पहुंची, तो वहां आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके चलते मासूम बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने के मामले में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें:- बागपत: प्रशासन की नकली मावा पर कार्रवाई, 41 जगहों से लिए गए सैंपल

बागपत: जिले में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बुधवार को बागपत कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा.

जानें पूरी घटना
मामला बागपत जिले के रमाला थाना इलाके का है, जहां 4 अप्रैल 2018 को एक गांव में रहने वाले एक शख्स ने थाना पुलिस को सूचना देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. उसने पुलिस को बताया कि 4 अप्रैल को जिस वक्त अपनी पोती और उसकी मां घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाले युवक ने उनकी पोती को घर में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाकर अपने कमरे में बंद करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
बच्ची की चीख पुकार सुनने के बाद बच्ची की मां पहुंची, तो वहां आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके चलते मासूम बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने के मामले में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें:- बागपत: प्रशासन की नकली मावा पर कार्रवाई, 41 जगहों से लिए गए सैंपल

Intro:बागपत जिले में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में आज बागपत कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई जिसके चलते विशेष न्यायाधीश पास को कोर्ट ने न्यायाधीश ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 का आर्थिक दंड भी लगया।


Body:मामला बागपत जिले के रमाला थाना इलाके का है जहां 4 अप्रैल 2018 को इब्राहिमपुर मजरा गांव में रहने वाले एक शख्स ने रमाला थाना पुलिस को सूचना देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया कि 4 अप्रैल को जिस वक्त अपनी पोती और उसकी मां घर पर मैं अकेली थी तभी पड़ोस में रहने वाले लड़के अनवर ने उनकी पोती को घर में झाड़ू लगाने के बहाने अगवा कर लिया और अपने घर में कमरे में बंद करके रेप की वारदात को अंजाम दिया था वही बच्ची की चीख पुकार सुनने के बाद जिस वक्त बच्चे की मां पहुंची तो वहां आरोपी अनवर उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। जिसके बाद मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपी युवक अनवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था जिसके चलते मासूम बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने के मामले में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आरोपी को ₹50000 का आर्थिक दंड भी लगाया।

बाईट- पीड़िता बच्ची के दादा


बाईट-राजीव कुमार शासकीय अधिवक्ता


Conclusion:
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