बागपतः जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायालय में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में सजा सुनाई गयी. गुरुवार को न्यायाधीश शैलजा राठी ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुये उन्हें 7 साल की सजा और 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
दोषियों को मिली सजा
आपको बता दें कि साल 2015 में बड़ौत कोतवाली इलाके से नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ चार लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले की सुनवाई बागपत कोर्ट में चल रही थी. न्यायालय के सामने पेश किये गये आरोप पत्र के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शैलजा राठी ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया. चारों को आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई.
यही नहीं न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को 15 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया है. ये जानकारी बागपत के एडीजीसी पोक्सो राजीव कुमार ने दी है.