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डीएम के आदेश के बाद यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के पड़ोसी की संपत्ति होगी कुर्क - गैंगस्टर कुंटू सिंह

यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के पड़ोसी की सम्पत्ति को जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश दिया है. कुंटू सिंह के पट्टीदार उमेश सिंह पर आरोप है कि गैंगस्टर कुंटू सिंह के प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से संपत्ति अर्जित की है.

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माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के पड़ोसी की संपत्ति होगी कुर्क
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Published : May 13, 2022, 8:23 PM IST

आजमगढ़ः प्रदेश के टॉप टेन माफिया और डी-11 गैंग के सरगना ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के पड़ोसी की सम्पत्ति को जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश दिया है. कुंटू सिंह के पड़ोसी उमेश सिंह पर आरोप है कि वो कुंटू सिंह के प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्य करता था. उसी के प्रभाव के दम पर उसने गैस एजेंसी का भवन और लाइसेंस को लिया था.

गोदाम की कीमत लोक निर्माण विभाग ने आठ लाख नौ हजार रुपये निर्धारित किया है. जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है. ये संपत्ति ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के पड़ोसी उमेश सिंह और अंकिता सिंह के नाम पर संयुक्त रूप से बनाई गई है. संपत्ति को एक सप्ताह के भीतर कुर्क करने का आदेश तहसीलदार सगड़ी और थाना प्रभारी जीयनपुर को दिया है.

कुंटू के पड़ोसी की संपत्ति होगी कुर्क

इसे भी पढ़ें- आजमगढ़ः बाहुबली और पूर्व सांसद उमाकांत यादव की करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क

आपको बता दें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में यूपी का टॉप टेन माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सहित नौ आरोपियों को मामले में दोषी पाया गया है. इस मामले में कोर्ट 17 मई को फैसला सुना सकती है. वर्तमान में आरोपी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद है. ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर करीब अब तक 74 मुकदमे दर्ज हैं.

आजमगढ़ः प्रदेश के टॉप टेन माफिया और डी-11 गैंग के सरगना ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के पड़ोसी की सम्पत्ति को जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश दिया है. कुंटू सिंह के पड़ोसी उमेश सिंह पर आरोप है कि वो कुंटू सिंह के प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्य करता था. उसी के प्रभाव के दम पर उसने गैस एजेंसी का भवन और लाइसेंस को लिया था.

गोदाम की कीमत लोक निर्माण विभाग ने आठ लाख नौ हजार रुपये निर्धारित किया है. जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है. ये संपत्ति ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के पड़ोसी उमेश सिंह और अंकिता सिंह के नाम पर संयुक्त रूप से बनाई गई है. संपत्ति को एक सप्ताह के भीतर कुर्क करने का आदेश तहसीलदार सगड़ी और थाना प्रभारी जीयनपुर को दिया है.

कुंटू के पड़ोसी की संपत्ति होगी कुर्क

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आपको बता दें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में यूपी का टॉप टेन माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सहित नौ आरोपियों को मामले में दोषी पाया गया है. इस मामले में कोर्ट 17 मई को फैसला सुना सकती है. वर्तमान में आरोपी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद है. ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर करीब अब तक 74 मुकदमे दर्ज हैं.

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