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आजमगढ़ में 8 जून से खुलेंगे मॉल और धार्मिक स्थल - आजमगढ़ में खुलेंगे होटल

यूपी के आजमगढ़ जिले में 8 जून से होटल, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बारे में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी दी.

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डीएम.
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Published : Jun 6, 2020, 7:49 PM IST

Updated : Jun 6, 2020, 7:57 PM IST

आजमगढ़: जनपद में आगामी 8 जून से सारे होटल, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं. इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन सभी को करना होगा. गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

डीएम राजेश कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे. इसे ध्यान में रखते हुए समस्त उपजिलाधिकारी और सीओ को सरकारी नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है. धार्मिक स्थलों के बाहर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए गोले बनवाने के साथ-साथ श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे.

होटल और रेस्टोरेंट में सफाई हेतु कर्मियों और सफाई उपकरण की उपलब्धता, खाने के बर्तनों की सफाई के साथ ही टेबल्स को सैनिटाइज करना अनिवार्य है. वहीं रिसेप्शन एरिया में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सभी से मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा कि जो भी बिना मास्क के पाया जाएगा, उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा.

दरअसल करीब 2 महीने के बाद धार्मिक स्थल और होटल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है.

आजमगढ़: जनपद में आगामी 8 जून से सारे होटल, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं. इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन सभी को करना होगा. गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

डीएम राजेश कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे. इसे ध्यान में रखते हुए समस्त उपजिलाधिकारी और सीओ को सरकारी नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है. धार्मिक स्थलों के बाहर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए गोले बनवाने के साथ-साथ श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे.

होटल और रेस्टोरेंट में सफाई हेतु कर्मियों और सफाई उपकरण की उपलब्धता, खाने के बर्तनों की सफाई के साथ ही टेबल्स को सैनिटाइज करना अनिवार्य है. वहीं रिसेप्शन एरिया में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सभी से मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा कि जो भी बिना मास्क के पाया जाएगा, उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा.

दरअसल करीब 2 महीने के बाद धार्मिक स्थल और होटल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है.

Last Updated : Jun 6, 2020, 7:57 PM IST
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