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आजमगढ़: लॉकडाउन का उलंघन करने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 458 वाहन सीज

यूपी के आजमगढ़ में लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिले में 2155 वाहनों के चालान और 458 वाहन सीज किए जा चुके है. इसके साथ ही धारा 188 के तहत 201 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

लॉकडाउन का उलंघन करने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
लॉकडाउन का उलंघन करने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
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Published : Mar 26, 2020, 11:18 AM IST

आजमगढ़: कोरोना के कहर को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है. इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिले में 2155 वाहनों के चालान और 458 वाहन सीज किए जा चुके है. इसके साथ ही दुकानों की विशेष निगरानी की जा रही है. धारा 188 के तहत 201 लोगो पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

14 अप्रैल तक पूरे भारत को किया गया लॉकडाउन
प्रधानमंत्री के निर्देश पर पूरे भारत को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2 और कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए 21 दिनों तक सभी स्थायी और अस्थायी दुकानें, पटरी दुकानें, ठेले (फल व सब्जियों को छोड़कर) बन्द करने के निर्देश दिए गए हैं.

आवश्यक वस्तुओं पर नहीं है प्रतिबंध
केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें जेसे-अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सब्जी, फल, दवाई, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कोरियर, वेयर हाउस और पैथोलाॅजी लैब, क्लीनिक, सभी प्राइवेट और निजी अस्पतालों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.

लॉकडाउन का उलंघन करने पर 458 वाहनों को किया गया सीज
लॉकडाउन का पालन न करने वालो पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2155 वाहनों का चालान काटा गया. वहीं 458 वाहन को सही कारण न बता पाने पर सीज कर दिया गया. पुलिस ने एक लाख 48 हजार 500 रुपये फाइन भी वसूला और धारा 188 के तहत 201 लोगो पर मुकदमा भी दर्ज किया. प्रशासन ने जरुरी काम से ही बाहर निकलने की अनुमति दी है. अस्पताल जाने के लिए 112, 102 और 108 की मदद लें. निजी वाहन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंद्धित है.

आजमगढ़: कोरोना के कहर को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है. इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिले में 2155 वाहनों के चालान और 458 वाहन सीज किए जा चुके है. इसके साथ ही दुकानों की विशेष निगरानी की जा रही है. धारा 188 के तहत 201 लोगो पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

14 अप्रैल तक पूरे भारत को किया गया लॉकडाउन
प्रधानमंत्री के निर्देश पर पूरे भारत को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2 और कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए 21 दिनों तक सभी स्थायी और अस्थायी दुकानें, पटरी दुकानें, ठेले (फल व सब्जियों को छोड़कर) बन्द करने के निर्देश दिए गए हैं.

आवश्यक वस्तुओं पर नहीं है प्रतिबंध
केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें जेसे-अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सब्जी, फल, दवाई, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कोरियर, वेयर हाउस और पैथोलाॅजी लैब, क्लीनिक, सभी प्राइवेट और निजी अस्पतालों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.

लॉकडाउन का उलंघन करने पर 458 वाहनों को किया गया सीज
लॉकडाउन का पालन न करने वालो पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2155 वाहनों का चालान काटा गया. वहीं 458 वाहन को सही कारण न बता पाने पर सीज कर दिया गया. पुलिस ने एक लाख 48 हजार 500 रुपये फाइन भी वसूला और धारा 188 के तहत 201 लोगो पर मुकदमा भी दर्ज किया. प्रशासन ने जरुरी काम से ही बाहर निकलने की अनुमति दी है. अस्पताल जाने के लिए 112, 102 और 108 की मदद लें. निजी वाहन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंद्धित है.

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