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मुख्तार अंसारी की हुई वर्चुअल पेशी, कहा गैंगस्टर के मामले में आरोप नहीं बनता, 27 जून को होगी अगली सुनवाई

आजमगढ़ में एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर 3 में वर्ष 2014 में थाना तरवां क्षेत्र के एराकला में गोली मारकर मजदूर की हत्या और गैंगस्टर के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सोमवार को ऑनलाइन पेशी हुई.

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मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी
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Published : Jun 13, 2022, 6:08 PM IST

आजमगढ़: जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर 3 में वर्ष 2014 में थाना तरवां क्षेत्र (tarwan police station area) के एराकला में गोली मारकर मजदूर की हत्या और गैंगस्टर के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सोमवार को ऑनलाइन पेशी हुई. इस मुकदमे में जेल में बंद कुख्यात श्याम बाबू पासी को पुलिस सुरक्षा में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, अन्य सभी आरोपी वर्चुअली और व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में पेश हुए.

अब अगली सुनवाई की तारीख 27 जून तय की गई. गौरतलब है कि, 6 फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के एराकला में सड़क निर्माण के दौरान बिहार निवासी एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी. आरोप है कि मुख्तार अंसारी (mafia mukhtar ansari) ने साजिश रचकर अपने विपक्षी को फंसाने के लिए अपने ही खास के यहां काम कर रहे मजदूर की हत्या करवा दी थी.

लाल बहादुर सिंह, विशेष लोक अभियोजक

इसे भी पढ़ेंः मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से लगाई-जान माल की सुरक्षा की गुहार, श्यामबाबू पासी पर हत्या का आरोप निर्धारित

मामले में मुख्तार अंसारी, श्याम बाबू पासी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 2020 में इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट में वर्चुअली पेसी में माफिया मुख्तार अंसारी ने कहा कि गैंगस्टर के मामले में उस पर आरोप नहीं बनता है, इसलिए उसे इस केस से बरी किया जाए तो वहीं, मुख्तार के वकील ने कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए तारीख मांगी, अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी.

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आजमगढ़: जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर 3 में वर्ष 2014 में थाना तरवां क्षेत्र (tarwan police station area) के एराकला में गोली मारकर मजदूर की हत्या और गैंगस्टर के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सोमवार को ऑनलाइन पेशी हुई. इस मुकदमे में जेल में बंद कुख्यात श्याम बाबू पासी को पुलिस सुरक्षा में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, अन्य सभी आरोपी वर्चुअली और व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में पेश हुए.

अब अगली सुनवाई की तारीख 27 जून तय की गई. गौरतलब है कि, 6 फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के एराकला में सड़क निर्माण के दौरान बिहार निवासी एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी. आरोप है कि मुख्तार अंसारी (mafia mukhtar ansari) ने साजिश रचकर अपने विपक्षी को फंसाने के लिए अपने ही खास के यहां काम कर रहे मजदूर की हत्या करवा दी थी.

लाल बहादुर सिंह, विशेष लोक अभियोजक

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मामले में मुख्तार अंसारी, श्याम बाबू पासी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 2020 में इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट में वर्चुअली पेसी में माफिया मुख्तार अंसारी ने कहा कि गैंगस्टर के मामले में उस पर आरोप नहीं बनता है, इसलिए उसे इस केस से बरी किया जाए तो वहीं, मुख्तार के वकील ने कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए तारीख मांगी, अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी.

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