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एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी, गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय

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Published : Jul 28, 2022, 10:44 PM IST

आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को वर्चुअल पेशी हुई. बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए माफिया ने अपनी हाजिरी लगाई.

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आजमगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को वर्चुअल पेशी

आजमगढ़ः जिले के तरवा थाना क्षेत्र में हुई मजदूर की हत्या व गैंगस्टर के मामले में एमपी एलएलए कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हुई. पेशी के दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में सभी आरोपियों पर रोप तय कर दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने अगली तारिख 2 अगस्त को नियत की है.

गुरूवार को इस मामले में एमपी एमएल कोर्ट में सुनवाई थी. पेशी के दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार समेत सभी 10 आरोपितों पर आरोप तय कर दिया है. अब इस मामले में कोर्ट ट्रायल में गवाहों की गवाही चलेगी. लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में जो जमानत पर है. वह और जो जेल में बंद अभियुक्तों की वर्चुवल पेशी हुई. अब इसकी अगली तारिख पर इनके खिलाफ गवाई की कार्रवाई होगी.

लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह जानकारी देते हुए

यह भी पढ़ें-लखनऊ में बने पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी, FIR दर्ज, मायावती ने घटना को बताया शर्मनाक

बता दें कि वर्ष 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में सड़क निर्माण के दौरान जमकर गोलीबारी हुई थी. इस गोलीबारी में एक मजदूर की मौत हो गई थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों पर आरोप लगा था. मुख्तार के साथ इस मामले में राजेन्द्र पासी, श्याम बाबू पासी, हरिकेश यादव, राजेश सिंह, मोहन पासी, राजन पासी, अभिलेष मिश्र, पंकज यादव, उमेश सिंह और अनुज कनौजिया शामिल थे. जिसमें मुख्तार के सहयोगी अनुज कन्नौजिया अभी फरार चल रहा है. जिसकी पत्रावली पुलिस ने अलग कर दिया था.


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आजमगढ़ः जिले के तरवा थाना क्षेत्र में हुई मजदूर की हत्या व गैंगस्टर के मामले में एमपी एलएलए कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हुई. पेशी के दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में सभी आरोपियों पर रोप तय कर दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने अगली तारिख 2 अगस्त को नियत की है.

गुरूवार को इस मामले में एमपी एमएल कोर्ट में सुनवाई थी. पेशी के दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार समेत सभी 10 आरोपितों पर आरोप तय कर दिया है. अब इस मामले में कोर्ट ट्रायल में गवाहों की गवाही चलेगी. लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में जो जमानत पर है. वह और जो जेल में बंद अभियुक्तों की वर्चुवल पेशी हुई. अब इसकी अगली तारिख पर इनके खिलाफ गवाई की कार्रवाई होगी.

लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह जानकारी देते हुए

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बता दें कि वर्ष 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में सड़क निर्माण के दौरान जमकर गोलीबारी हुई थी. इस गोलीबारी में एक मजदूर की मौत हो गई थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों पर आरोप लगा था. मुख्तार के साथ इस मामले में राजेन्द्र पासी, श्याम बाबू पासी, हरिकेश यादव, राजेश सिंह, मोहन पासी, राजन पासी, अभिलेष मिश्र, पंकज यादव, उमेश सिंह और अनुज कनौजिया शामिल थे. जिसमें मुख्तार के सहयोगी अनुज कन्नौजिया अभी फरार चल रहा है. जिसकी पत्रावली पुलिस ने अलग कर दिया था.


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