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हत्या के 24 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत 4 को उम्रकैद

आजमगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के एक 24 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड लगाया है.

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Published : Sep 14, 2022, 6:26 PM IST

आजमगढ़: हत्या के 24 साल पुराने मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने बुधवार को सुनाया है.

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रामनयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी. इससे पहले यह कोटा अभय नरायन पटेल को आवंटित थी. इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह रंजिश रखते थे. इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम करीब 7 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था, तभी रास्ते में अभय नारायण सिंह, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह और हरेंद्र ने संतराज को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. इसी दौरान मुकदमा वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया.

यह भी पढ़ें- नाबालिग की हत्या कर शव तालाब में फेंकने के अभियुक्त को उम्रकैद, नहीं सिद्ध हो सका दुराचार का आरोप

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी और हरेंद्र को आजीवन कारावास और सभी को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. संयुक्त निदेशक अभियोजन रामकुबेर ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपराध संख्या 195/98 धारा 302 रौनापार में दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक अभयनारायन पटेल समेत 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है.

यह भी पढ़ें- 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में 17 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

आजमगढ़: हत्या के 24 साल पुराने मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने बुधवार को सुनाया है.

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रामनयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी. इससे पहले यह कोटा अभय नरायन पटेल को आवंटित थी. इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह रंजिश रखते थे. इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम करीब 7 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था, तभी रास्ते में अभय नारायण सिंह, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह और हरेंद्र ने संतराज को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. इसी दौरान मुकदमा वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया.

यह भी पढ़ें- नाबालिग की हत्या कर शव तालाब में फेंकने के अभियुक्त को उम्रकैद, नहीं सिद्ध हो सका दुराचार का आरोप

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी और हरेंद्र को आजीवन कारावास और सभी को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. संयुक्त निदेशक अभियोजन रामकुबेर ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपराध संख्या 195/98 धारा 302 रौनापार में दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक अभयनारायन पटेल समेत 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है.

यह भी पढ़ें- 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में 17 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

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