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पत्नी को गला रेतकर उतारा था मौत के घाट, पति को आजीवन कारावास की सजा

आजमगढ़ में पत्नी की हत्या के मामले में पति को अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा (Husband sentenced to life imprisonment for wife murder) सुनाई. यह हत्या वर्ष 2016 में हुई थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 10, 2024, 8:14 PM IST

आजमगढ़: बुधवार को आजमगढ़ में एक पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप है. उसने वर्ष 2016 में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी थी.

जिले के सरायमीर क्षेत्र में पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोप पति को दोषी करार दिया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा (Husband sentenced life imprisonment in Azamgarh) भी सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह ने बुधवार को सुनाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के निवासी डॉ. अब्दुल रज्जाक की पुत्री तरन्नुम अपने पति मुजीबुर्रहमान के साथ सरायमीर कस्बे के पठान टोला मोहल्ले में रहती थीं. पति-पत्नी के बीच मामूली से विवाद को लेकर मुजीबुर्रहमान पुत्र हाजी जहीरुलहक ने 20 अप्रैल 2016 की शाम 4 बजे अपनी पत्नी तरन्नुम पर चाकू से बुरी तरह से हमला करके उसकी गर्दन रेत दी. इससे मौके पर ही तरन्नुम की मौत हो गई. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध के चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी.

अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद साबिर, मोहिउद्दीन, अजीजुर्रहमान, डॉक्टर एसके कुशवाहा, उप निरीक्षक बांके बहादुर सिंह तथा इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत में आरोपी मुजीबुर्रहमान को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
ये भी पढ़ें- विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से उद्धव गुट को झटका, शिंदे गुट असली शिवसेना

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जिले के सरायमीर क्षेत्र में पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोप पति को दोषी करार दिया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा (Husband sentenced life imprisonment in Azamgarh) भी सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह ने बुधवार को सुनाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के निवासी डॉ. अब्दुल रज्जाक की पुत्री तरन्नुम अपने पति मुजीबुर्रहमान के साथ सरायमीर कस्बे के पठान टोला मोहल्ले में रहती थीं. पति-पत्नी के बीच मामूली से विवाद को लेकर मुजीबुर्रहमान पुत्र हाजी जहीरुलहक ने 20 अप्रैल 2016 की शाम 4 बजे अपनी पत्नी तरन्नुम पर चाकू से बुरी तरह से हमला करके उसकी गर्दन रेत दी. इससे मौके पर ही तरन्नुम की मौत हो गई. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध के चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी.

अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद साबिर, मोहिउद्दीन, अजीजुर्रहमान, डॉक्टर एसके कुशवाहा, उप निरीक्षक बांके बहादुर सिंह तथा इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत में आरोपी मुजीबुर्रहमान को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
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