ETV Bharat / state

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार अर्थदंड

चर्चित पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपितों ने पुलिस के दबाव के चलते कोर्ट में समर्पण कर दिया था. गुरुवार को उन्हें गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया. जहां दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड.
पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड.
author img

By

Published : Jul 29, 2022, 8:18 AM IST

Updated : Jul 29, 2022, 9:46 AM IST

आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपितों ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद कोर्ट में समर्पण कर दिया था. जिन्हें गुरूवार को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया. गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

जानकारी देते लोक अभियोजक संजय द्विवेदी.

19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की जीयनपुर कस्बा स्थित उनके आवास के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में पूर्व विधायक के भाई ने जीयनपुर कोतवाली में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी.

प्राथमिक विवेचना के बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें कोर्ट ने 17 मई को 9 आरोपियों ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्ग विजय, मोहम्मद रिजवान और विजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जबकि 2 अभियुक्त अरविंद कश्यप व अभिषेक के फरार होने के चलते उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद दोनों आरोपितों ने 12 जुलाई को कोर्ट में समर्पण कर दिया. जिन्हें गैंगस्टर केार्ट में गुरूवार को पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपित अरविंद कश्यप व अभिषेक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

लोक अभियोजक संजय द्विवेदी ने बताया कि सीपू सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

इसे भी पढे़ं- गैंगस्टर एक्ट में शराब माफिया की 20 लाख की सम्पत्ति कुर्क

आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपितों ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद कोर्ट में समर्पण कर दिया था. जिन्हें गुरूवार को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया. गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

जानकारी देते लोक अभियोजक संजय द्विवेदी.

19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की जीयनपुर कस्बा स्थित उनके आवास के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में पूर्व विधायक के भाई ने जीयनपुर कोतवाली में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी.

प्राथमिक विवेचना के बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें कोर्ट ने 17 मई को 9 आरोपियों ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्ग विजय, मोहम्मद रिजवान और विजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जबकि 2 अभियुक्त अरविंद कश्यप व अभिषेक के फरार होने के चलते उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद दोनों आरोपितों ने 12 जुलाई को कोर्ट में समर्पण कर दिया. जिन्हें गैंगस्टर केार्ट में गुरूवार को पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपित अरविंद कश्यप व अभिषेक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

लोक अभियोजक संजय द्विवेदी ने बताया कि सीपू सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

इसे भी पढे़ं- गैंगस्टर एक्ट में शराब माफिया की 20 लाख की सम्पत्ति कुर्क

Last Updated : Jul 29, 2022, 9:46 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.