आजमगढ़: पूर्व सांसद और फूलपुर पवई सीट से बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव अभी जेल में ही रहेंगे. गुरूवार को बाहुबली रमाकांत यादव एससी-एसटी कोर्ट में पेश हुए, जहां मुकदमे को सेशन में कमिट कर दिया गया. जबकि आचार संहिता से संबंधित दो मामले में उन्हे जमानत मिल गई. हत्या के प्रयास मामले में जमानत पर सुनवाई 1 अगस्त को होगी.
गौरतलब है कि साल 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौकी के पास सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी के समर्थक आमने-सामने हो गए थे. दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी हुई थी. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था. इस घटना में तत्कालीन चौकी प्रभारी अंबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. लेकिन इस प्रकरण में नामजद किए गए किसी भी व्यक्ति ने जमानत नहीं कराया. जबकि कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुआ था. जिसमें पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक फूलपुर-पवई भी शामिल थे. बीते 25 जुलाई को कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उन्हे 14 दिनों के जेल भेज दिया था.
गुरूवार को बाहुबली विधायक रमाकांत यादव सरायमीर थाने में दर्ज एससी-एसटी के मुकदमे में कोर्ट में पेश हुए, जहां मुकदमे को सेशन में कमिट कर दिया गया. जबकि आचार संहिता से संबंधित दो मामले में उन्हे जमानत मिल गई. विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत पर कुल 7 मुकदमे चल रहे हैं. जो कि पवई, दीदारगंज थाने और फूलपुर तहसील के घेराव के हैं. दो मुकदमे चुनाव आयोग की तरफ से तहबरपुर और पवई थाने में दर्ज है. एक मुकदमा धारा 307 का है, जिसमें अकबर अहमद डंपी से गोली चली थी और एक मुकदमा सरायमीर थाने में एससी/एसटी का है.
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अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत यादव की जमानत धारा 307 और फूलपुर तहसील के घेराव के मामलों में खारिज हो गई है. जिसकी अगली तारीख 1 अगस्त है. वहीं चुनाव आयोग की तरफ से दर्ज दो मुकदमों में पहले से आ चुकी चार्जशीट के मामले में आज जमानत हुई है. इसके अलावा सरायमीर के दलित बनाम सवर्ण वाले मामले के मुकदमे सेशन कोर्ट में कमिट हुए हैं.
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