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आजमगढ़ टीईटी परीक्षा मामला: 22 आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई - आजमगढ़ टीईटी परीक्षा मामला

आजमगढ़ जिलाधिकारी ने टीईटी परीक्षा में नकल कराने के प्रयास मामले में गिरफ्तार 22 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की. इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय स्तर तक है.

आजमगढ़ जिलाधिकारी
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Published : Apr 9, 2022, 9:38 AM IST

आजमगढ़: जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने टीईटी परीक्षा में नकल कराने के प्रयास मामले में गिरफ्तार 22 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की. गैंग लीडर अरविन्द गुप्ता निवासी कुतुबमिया का फाटक राजद्वारा थाना कोतवाली रामपुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रदेश के मेधावी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है.

समाज एवं प्रदेश में शिक्षा जैसे कार्य में लगे हुए लोगों ने मात्र धन की लालसा में पात्र एवं शिक्षित अभ्यर्थियों के साथ छल किया. इन्होंने आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए धन कमाने की लालसा में शिक्षित एवं मेधावी अभ्यर्थियों के साथ उक्त अपराध किया. इसके संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है.

यह भी पढ़ें: UP-TET 2021 का रिजल्ट जारी, 6 लाख 60 हजार 592 अभ्यर्थी पास हुए

इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय स्तर तक है. गिरोह के भय और दहशत के कारण कोई भी इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता है. उक्त गिरोह का कृत्य समाज विरोधी क्रिया कलाप के अधीन दंडनीय अपराध है. जिला मजिस्ट्रेट अमृत त्रिपाठी ने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उपरोक्त गिरोह के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की.

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आजमगढ़: जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने टीईटी परीक्षा में नकल कराने के प्रयास मामले में गिरफ्तार 22 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की. गैंग लीडर अरविन्द गुप्ता निवासी कुतुबमिया का फाटक राजद्वारा थाना कोतवाली रामपुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रदेश के मेधावी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है.

समाज एवं प्रदेश में शिक्षा जैसे कार्य में लगे हुए लोगों ने मात्र धन की लालसा में पात्र एवं शिक्षित अभ्यर्थियों के साथ छल किया. इन्होंने आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए धन कमाने की लालसा में शिक्षित एवं मेधावी अभ्यर्थियों के साथ उक्त अपराध किया. इसके संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है.

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इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय स्तर तक है. गिरोह के भय और दहशत के कारण कोई भी इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता है. उक्त गिरोह का कृत्य समाज विरोधी क्रिया कलाप के अधीन दंडनीय अपराध है. जिला मजिस्ट्रेट अमृत त्रिपाठी ने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उपरोक्त गिरोह के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की.

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