अयोध्या: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अपने उपभोक्ताओं को एक बड़ी सहूलियत देने जा रहा है. कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के नाम से मिलने वाली इस राहत में लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर बिजली के बिलों में 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ करा सकते हैं.
यह योजना 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी. इसमें लोग 31 जनवरी तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इस योजना से उन तमाम विद्युत बकाएदारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थान कोरोना काल में प्रभावित हुए और अर्थव्यवस्था टूट जाने के कारण उपभोक्ता अपने बिल जमा नहीं कर पाए.
28 फरवरी तक जमा करना होगा बकाया बिल
मध्यांचल विद्युत वितरण खंड के चीफ इंजीनियर एसके सिंह के मुताबिक, कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत व्यावसायिक निजी संस्थान और औद्योगिक संस्थान सौ फीसदी सरचार्ज माफी का लाभ ले सकते हैं. कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ता ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ पाएंगे. इसके अलावा वह अपने नजदीकी अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता कार्यालय पर भी पंजीकरण करा सकते हैं. उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराते समय कुल बिल की 30 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी. इसके बाद 28 फरवरी 2021 तक उन्हें पूरा बिल जमा करना होगा.
गड़बड़ बिल को ठीक कराने का भी मिलेगा विकल्प
उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह भी है कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी है या फिर जो अपने विद्युत बिल से असंतुष्ट हैं, वे बिल संशोधन का विकल्प भी ले सकते हैं और इस विकल्प को चुनने के अगले 7 दिन के अंदर उनका बिल संशोधित होकर उन्हें मिल जाएगा. इसके बाद वह आसानी से अपना बिल जमा कर सकते हैं. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब पावर कॉरपोरेशन अपने उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है.