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अयोध्या: रेलवे से NGT वसूलेगा 91 लाख का हर्जाना

उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे साइडिंग पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जुर्माना लगाया है. क्योंकि रेलवे साइडिंग ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की है. एक जांच रिपोर्ट के बाद यूपीसीबी ने रेलवे पर 91 लाख 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है.

फैजाबाद रेलवे ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी.
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Published : Sep 26, 2019, 12:09 PM IST

अयोध्या: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अयोध्या स्थित रेलवे साइडिंग पर अर्थदंड लगाया है. यूपीसीबी ने स्टेशन अधीक्षक रेलवे साइडिंग अयोध्या को एक पत्र लिखा है. जिसमें विभाग ने रेलवे को हर्जाने का 91 लाख 20 हजार देने के लिए निर्देशित किया है. रेलवे को यह राशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करना होगा.

फैजाबाद रेलवे ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी.


फैजाबाद रेलवे ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी की
यूपीसीबी ने फैजाबाद रेलवे साइडिंग पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की पुष्टि की है. जैसा कि करीब पांच महीने पहले फैजाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित विहार कॉलोनी और आसपास के निवासियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रेलवे साइडिंग से प्रदूषण बढ़ने की शिकायत की गई थी.


यूपीसीबी की जांच में मिली कामियां
मामले में बोर्ड ने जांच का आदेश दिया था जिस पर इस वर्ष चार अप्रैल को यूपीसीबी के अधिकारियों ने फैजाबाद रेलवे साइडिंग की जांच की. जांच करने स्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय अधिकारी स्वामीनाथ को खामियां मिली थीं. जहां लोडिंग और अनलोडिंग की जांच की गई थी. जिसमें क्षेत्र में धूल को कम करने के लिए जल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी. इस जांच रिपोर्ट के बाद यूपीसीबी ने रेलवे पर 91 लाख 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है.

अयोध्या: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अयोध्या स्थित रेलवे साइडिंग पर अर्थदंड लगाया है. यूपीसीबी ने स्टेशन अधीक्षक रेलवे साइडिंग अयोध्या को एक पत्र लिखा है. जिसमें विभाग ने रेलवे को हर्जाने का 91 लाख 20 हजार देने के लिए निर्देशित किया है. रेलवे को यह राशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करना होगा.

फैजाबाद रेलवे ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी.


फैजाबाद रेलवे ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी की
यूपीसीबी ने फैजाबाद रेलवे साइडिंग पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की पुष्टि की है. जैसा कि करीब पांच महीने पहले फैजाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित विहार कॉलोनी और आसपास के निवासियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रेलवे साइडिंग से प्रदूषण बढ़ने की शिकायत की गई थी.


यूपीसीबी की जांच में मिली कामियां
मामले में बोर्ड ने जांच का आदेश दिया था जिस पर इस वर्ष चार अप्रैल को यूपीसीबी के अधिकारियों ने फैजाबाद रेलवे साइडिंग की जांच की. जांच करने स्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय अधिकारी स्वामीनाथ को खामियां मिली थीं. जहां लोडिंग और अनलोडिंग की जांच की गई थी. जिसमें क्षेत्र में धूल को कम करने के लिए जल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी. इस जांच रिपोर्ट के बाद यूपीसीबी ने रेलवे पर 91 लाख 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है.

Intro:अयोध्या: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अयोध्या स्थित रेलवे साइडिंग पर अर्थदंड लगाया है. यूपीसीबी ने स्टेशन अधीक्षक रेलवे साइडिंग अयोध्या को एक पत्र लिखा है. जिसमें विभाग ने रेलवे को हर्जाने का 91 लाख 20 हजार देने के लिए निर्देशित किया है. रेलवे को यह राशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करना होगा.


Body:यूपीसीबी ने अयोध्या स्थित फैजाबाद रेलवे साइडिंग पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की पुष्टि की है. आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले फैजाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित विहार कॉलोनी और आसपास के निवासियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रेलवे साइडिंग से प्रदूषण बढ़ने की शिकायत की गई थी.


Conclusion:मामले में बोर्ड ने जांच का आदेश दिया था, जिस पर इस वर्ष 4 अप्रैल को यूपीसीबी के अधिकारियों ने फैजाबाद रेलवे साइडिंग की जांच की. जांच करने स्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय अधिकारी स्वामीनाथ को खामियां मिली थीं. लोडिंग और अनलोडिंग की जांच की गई थी. क्षेत्र में धूल को कम करने के लिए जल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी. इस जांच रिपोर्ट के बाद यूपीसीबी ने रेलवे पर 91 लाख 20 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.
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