अयोध्या: मंदिर मामले को लेकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में 12 अक्टूबर से धारा 144 लागू की गई है. अधिकतर विद्यालयों में पुलिस बल और सेना के 50 जवानों को लगाया गया है. बताया जा रहा है कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के बाद की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं.
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हथियारों का प्रयोग और संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित
निषेधाज्ञा के दौरान किसी व्यक्ति संगठन संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी उपकरण के माध्यम से शूटिंग, सर्वे में हथियारों का प्रयोग और संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके साथ ही 14 कोसीय और पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र अथवा युद्ध क्षेत्र में ढूंढ़ मानवरहित हवाई वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है. वहीं मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पटाखों के निर्माण पर भी प्रतिबंध है. अयोध्या में यह निषेधाज्ञा 10 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगी.
निषेधाज्ञा लागू होने के बाद अयोध्या में स्थिति सामान्य
अयोध्या में धारा 144 लागू हुए तीन दिन हो चुके हैं. ऐसी स्थिति में निरीक्षण कर लोगों से जानने की कोशिश की गई कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद उनकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ा है. फिलहाल निषेधाज्ञा लागू होने के बाद अयोध्या में स्थिति सामान्य है. वहीं प्रशासन दीपों की तैयारियों को लेकर गंभीर है. प्रशासनिक अधिकारियों और दीपोत्सव में नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करने वाली संस्थाओं की बैठकों का दौर जारी है.