अयोध्या : नियमों को ताख पर रखकर सड़कों पर चलना एक सितंबर से काफी महंगा साबित हो सकता है. एक सितंबर से प्रदेश सरकार परिवहन के कड़े नियम लागू कर रही है. परिवहन निगम न्यू वेहिकल एक्ट लागू करने जा रही है. इसके अंर्तगत सड़कों पर चलने वाले लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना होगा. यदि वह नहीं करते है तो उन्हें जुर्माना भरना होगा. एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि नई नीति के अनुसार नियमों का पालन न करने वालों के लिए मुश्किल भरा होगा.
इन नियमों का पालन नहीं किया, तो भरना होगा जुर्माना
- हेलमेट न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
- पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना.
- चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट न लगाने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना.
- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना.
- रैश ड्राइविंग के लिए भी 5 हजार रुपये का जुर्माना.
- ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना.
बाइक पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना. वाहन का इंश्योरेंस और आरसी न होने पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना. किशोर के वाहन चलाने पर और कहीं हादसा करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना न देने की अवस्था में सजा का भी प्रावधान किया गया है.