औरैया: विधानसभा 2012 के चुनाव के दौरान तत्काल भाजपा प्रत्याशी छक्की लाल सहित 8 लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. बुधवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट संजय कुमार सिंह ने तारीखों पर उपस्थित न होने के कारण जारी गैर जमानतीय वारंट के चलते बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित आरोपियों को जेल भेज दिया. जबकि, एक आरोपी की जमानत मंजूर की. मामले में तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी का एक साल पहले निधन हो चुका है.
बुधवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के 11 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार सिंह ने भाजपा नगर अध्यक्ष श्यामू अवस्थी के अलावा भाजपा नेता दीपक बिसरिया व सतीश चंद्र को जेल भेज दिया. वहीं, एक अन्य भाजपा नेता हरीश दुबे की जमानत मंजूर कर ली.
दरअसल, 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार सहिता उल्लंघन के इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन भाजपा विधान सभा प्रत्याशी पूर्व विधायक छक्की लाल, भाजपा नेता श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र व हरीश दुबे सहित आठ लोगों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उल्लंघन को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें प्रत्याशी छक्कीलाल, श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र, अजय सिंह चौहान, रामऔतार सिंह और अमर चंद्र राठौर ने जमानत करा ली थी.
जमानत के उपरांत बीजेपी नगर अध्यक्ष श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र, हरीश दुबे कोर्ट में कई सालों से लगीं तारीखों पर हाजिर नहीं हुए. इधर, जनवरी 2022 में पूर्व विधायक छक्कीलाल का निधन हो गया. वहीं, कोर्ट ने तारीखों पर न पहुंचने के चलते वर्तमान बीजेपी नगर अध्यक्ष भाजपा श्यामू अवस्थी के अलावा दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र व हरीश दुबे के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया.
इसमें बुधवार को गैर जामानतीय वारंट के आरोपी चारों नामजदों ने एमपी एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार सिंह की अदालत में पहुंचकर अपने विरुद्ध जारी गैर जमानतीय वारंट को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया. सुनवाई के दौरान हरीश दुबे की जमानत को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जबकि पूर्व में जमानत के उपरांत मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में उपस्थित न होने के चलते जज संजय कुमार सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया और सतीश चंद्र को जेल भेज दिया.
यह भी पढ़ें: बीएसएनएल की विद्युत सप्लाई काटने पर पावर कारपोरेशन के एमडी से जवाब तलब