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5 साल की मासूम के साथ छेड़खानी के दोषी को सजा, एक महीने के भीतर अदालत ने दिया फैसला - अमरोहा लेटेस्ट न्यूज

पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने छेड़खानी के मामले में पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त को 29 दिन में सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त को साढ़े तीन साल कारावास की सजा दी है और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

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छेड़खानी के दोषी को सजा
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Published : May 14, 2022, 11:20 AM IST

अमरोहा: छेड़खानी के मामले में पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त को 29 दिन में न्यायालय ने सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त को साढ़े तीन साल कारावास की सजा दी है और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में पुलिस ने 11 दिन में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह ने अभियुक्त को सुनाई सजा है.

बता दें कि जिले के बछरायूं थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते माह अप्रैल में 5 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही शमसुद्दीन ने छेड़खानी की थी. विरोध करने पर अभियुक्त ने पीड़ित परिवार के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते मारपीट की थी. जिसके बाद बच्ची की मां की तरफ से 15 अप्रैल को बछरायूं थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर अमरोहा न्यायालय में पेश किया था.

मामले की जानकारी देते हुए अमरोहा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल

यह भी पढ़ें- बुलंदशहर में दरिंदों के लिए काल बना सिस्टम, एक साल में 6 को फांसी, 251 को कारावास

पुलिस और सरकारी अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी की मजबूत पैरवी पर मासूम बच्ची और परिवार को एक महीने के भीतर न्याय मिला. आरोपी को अमरोहा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लागाया है. अमरोहा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने वीडियो जारी कर इस मामले की पुष्टि की है.

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अमरोहा: छेड़खानी के मामले में पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त को 29 दिन में न्यायालय ने सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त को साढ़े तीन साल कारावास की सजा दी है और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में पुलिस ने 11 दिन में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह ने अभियुक्त को सुनाई सजा है.

बता दें कि जिले के बछरायूं थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते माह अप्रैल में 5 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही शमसुद्दीन ने छेड़खानी की थी. विरोध करने पर अभियुक्त ने पीड़ित परिवार के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते मारपीट की थी. जिसके बाद बच्ची की मां की तरफ से 15 अप्रैल को बछरायूं थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर अमरोहा न्यायालय में पेश किया था.

मामले की जानकारी देते हुए अमरोहा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल

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पुलिस और सरकारी अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी की मजबूत पैरवी पर मासूम बच्ची और परिवार को एक महीने के भीतर न्याय मिला. आरोपी को अमरोहा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लागाया है. अमरोहा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने वीडियो जारी कर इस मामले की पुष्टि की है.

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