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अमेठी : बिना फोटो युक्त पहचान पत्र के नहीं दिया जाएगा वोट

जनपद अमेठी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राम मनोहर मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा.

वोटर स्लिप से केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या होता है मालूम : डॉ राम मनोहर मिश्र
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Published : Mar 11, 2019, 3:34 PM IST

अमेठी : देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव के तारीख का एलान कर दिया है. इसके बाद जनपद अमेठी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राम मनोहर मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आदर्श चुनाव संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा.

वोटर स्लिप से केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या होता है मालूम : डॉ राम मनोहर मिश्र


उन्होंने कहा कि बिना फोटो युक्त पहचान पत्र के बिना वोट करने नही दिया जाएगा. वोटर स्लिप से केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या के लिए होता है. डॉ राम मनोहर मिश्र ने कहा कि वोटर स्लीप केवल मतदान कर्ता को भाग संख्या व क्रमांक संख्या जानने के किये होता है. वोटर्स को बिना फोटो युक्त पहचान पत्र के बिना वोट नही देने दिया जाएगा.


वोटर्स अपनी पहचान पत्र के लिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड,पेन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस का रहना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि वोटर्स केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या के लिए वोटर स्लीप का उपयोग के लिए होता है.

अमेठी : देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव के तारीख का एलान कर दिया है. इसके बाद जनपद अमेठी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राम मनोहर मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आदर्श चुनाव संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा.

वोटर स्लिप से केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या होता है मालूम : डॉ राम मनोहर मिश्र


उन्होंने कहा कि बिना फोटो युक्त पहचान पत्र के बिना वोट करने नही दिया जाएगा. वोटर स्लिप से केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या के लिए होता है. डॉ राम मनोहर मिश्र ने कहा कि वोटर स्लीप केवल मतदान कर्ता को भाग संख्या व क्रमांक संख्या जानने के किये होता है. वोटर्स को बिना फोटो युक्त पहचान पत्र के बिना वोट नही देने दिया जाएगा.


वोटर्स अपनी पहचान पत्र के लिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड,पेन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस का रहना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि वोटर्स केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या के लिए वोटर स्लीप का उपयोग के लिए होता है.

Intro:अमेठी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव के तारीख का एलान कर दिया है। जिसके बाद जनपद अमेठी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राम मनोहर मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आदर्श चुनाव संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के बिना वोट करने नही दिया जाएगा। वोटर स्लिप से से केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या के लिए होता है।


Body:वी/ओ- जीला निर्वाचन अधिकारी डॉ राम मनोहर मिश्र ने कहा कि वोटर स्लीप केवल मतदानकर्ता को भाग संख्या व क्रमांक संख्या जानने के किये होता है। वोटर्स को बिना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के बिना वोट नही देने दिया जाएगा। वोटर्स अपनी पहचान पत्र के लिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड,पेन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस का रहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वोटर्स केवल भाग संख्या और क्रमांक संख्या के लिए वोटर स्लीप का उपयोग के लिए होता है।

बाइट- डॉ राम मनोहर मिश्र (जीला चुनाव अधिकारी, अमेठी)


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